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लोक सेवा प्रदान की गारंटी के उल्लंघन पर कलेक्टर ने जिले के 62 सचिव पर 35750 शास्ति अधिरोपित की

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 देश का पहला ऐसा अधिनियम था,जिसके तहत नागरिकों को तय समय सीमा में सार्वजनिक सेवाएं देने की गारंटी दी गई थी।लेकिन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत,अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा में सेवाएं नहीं देता,तो उसे त्रुटिकर्ता माना जा सकता है और उस पर शास्ति लगाई जा सकती है। 
                              इसी तारतम्य में कलेक्टर अनूपपुर हर्षल पंचोली ने अनूपपुर जिले के चारों जनपद पंचायत अनूपपुर,जैतहरी,कोतमा एवं पुष्पराजगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अनूपपुर जिले के चारों जनपद के विभिन्न पंचायत के सचिव को मिलाकर 62 पर 35750 की शास्ति अधिरोपित की है।इसके पूर्व भी 
जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन जिला अनूपपुर सोनू सिंह राजपूत ने भी औचक निरीक्षण कर कमियां पाई जाने पर शास्ति अधिरोपित की थी।        
                           कलेक्टर अनूपपुर ने अपने आदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय सीमा के भीतर निराकरण करना है।आपके द्वारा समय सीमा में सेवा प्रदाय न करना म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1), (2) का उल्लंघन है।अधिनियम के विहित प्रावधान अनुसार अधिसूचित सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु ऑनलाईन सेवा देने में विफल रहे है।म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010 में विहित प्रावधानों के तहत् अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत शास्ति अधिरोपित की जाती है।साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है अधिरोपित शास्ति 3 दिवस के अंदर जमा कराते हुए जमा राशि की स्लिप कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) अनूपपुर में उपलब्ध कराने निर्देश दिए गए हैं।
         जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र में अनूपपुर जनपद के एक ग्राम पंचायत सचिव को 500,कोतमा जनपद के एक ग्राम पंचायत सचिव को 500,पुष्पराजगढ़ जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायत सचिव को 21500,जनपद जैतहरी के विभिन्न ग्राम पंचायत सचिव को 7250,मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र जनपद जैतहरी के एक ग्राम पंचायत सचिव को 500, जनपद पुष्पराजगढ़ के विभिन्न ग्राम पंचायत सचिव को 4500,विवाह का पंजीयन जनपद पंचायत अनूपपुर के एक सचिव को 500,जन्म के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति नायब तहसीलदार वृत पसान को 500 इस तरह कुल 35750 शास्ति अधिरोपित की गई है।

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