नौकरी देने के नाम पर नवयुवक एवं नवयुवतियों
के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान द्वारा बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों को नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए बताया गया कि उन्हें शनिवार की दोपहर विश्वत सूत्रों से जानकारी से प्राप्त हुई कि अनूपपुर नगर में शासकीय जिला चिकित्सालय अनूपपुर के सामने एक बिल्डिंग में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक एवं नवयुवतियों को एकत्रित करके संदिग्ध गतिविधियां चल रही है।जिस पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा एस.डी ओ.पी.अनूपपुर सुमित केरकेट्टा एवं टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई जाकर उक्त स्थान पर रेड कराई गई।जो शासकीय जिला चिकित्सालय के सामने आर.एम.जी. होटल के ऊपर बने हाल में अनूपपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रो से 14 लड़कियां एवं 6 लड़को को नौकरी देने के नाम पर एकत्रित किया गया था।
मौके पर रजनीश राज निवासी रीवा,आमिर अली निवासी भालूमाड़ा एवं संकेत ताजने निवासी भोपाल के द्वारा एकत्र किये गये नवयुवक एवं नवयुवतियों को ज़ॉज चीफलैंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में नौकरी दिलाये जाने के नाम पर 500-500 रूपये जमा कराया जाकर बुलाया जाना पाया गया।पुलिस की रेड कार्यवाही के दौरान उपस्थित मिले जिले के ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक एवं नवयुवतियों द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रो में ऑफर वर्क के लिए जॉब रिक्वायरमेंट के पम्पलेट बांटे जाकर उनको एकत्र किया गया था और
ज़ॉज चीफलैंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में नौकरी दिलाये जाने के लिए 500 रूपये प्रत्येक से जमा कराया गया किन्तु पिछले 8-10 दिन से रोज बुलाकर वापस कर दिया जाता था।
कुमारी साक्षी मिश्रा पिता शिवकुमार मिश्रा उम्र करीब 22 साल निवासी ग्राम पसला अनूपपुर एवं अन्य 21 के द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर उक्त आरोपीगणो के विरूद्ध थाना कोतवाली में उक्त कंपनी के हेड सतीश राठौर निवासी भोपाल एवं मौके पर मौजूद मिले रजनीश राज निवासी रीवा एवं आमिर अली निवासी भालूमाड़ा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 405/24 धारा 319 (2), 318(4),3(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।मौके पर से पुलिस द्वारा नौकरी दिलाये जाने हेतु बेरोजगार युवक एवं युवतियों से भरवाये गये फार्म,ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे गये पम्पलेट एवं किराये से लिए गये हाल में लगाये गये पोस्टर आदि को जप्त किया जाकर आरोपियों के बैकिंग ट्रान्जेक्शन की जांच की जा रही है।पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गयी है कि ऐसे किसी भी कम्पनी अथवा बाहरी लोगो को अपना मकान किराये से देने के पूर्व पुलिस को जानकारी अवश्यक दें एवं पुलिस के वेरीफिकेशन कराये जाने के बाद ही अपना मकान किराये से दें।
गिरफ्तार आरोपियो के नाम पते-रजनीश राज पिता शम्भू प्रसाद राज उम्र 24 साल निवासी ग्राम ढिहा थाना गोविन्दगढ जिला रीवा,आमिर अली पिता अतहर अली उम्र 19 साल निवासी वार्ड न. 11 भालूमाड़ा जिला अनूपपुर,संकेत ताजने पिता काशीराव ताजने उम्र 25 साल निवासी लाम्बाखेड़ा थाना ईंटखेड़ी भोपाल प्रमुख है।
नगर में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियो की तत्परता पूर्वक धर पकड़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान द्वारा टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन एवं उनकी टीम के सदस्य उपनिरीक्षक प्रवीण साहू,महिला सउनि, हुरूननिशा, प्र.आर. 172 रीतेश सिहं, प्र.आर. 175 संदीप प्रकाश साहू, प्र.आर. 35 राजकुमार मार्को, आर. 418 प्रकाश तिवारी, आर. 571 संजय सिहं,आर. 514 राजेश बड़ोले, आर. 205 गुपाल यादव को पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मन्सूरी,एसडीओपी पी अनूपपुर सुमित केरेकेट्टा उपस्थित थे।
मौके पर रजनीश राज निवासी रीवा,आमिर अली निवासी भालूमाड़ा एवं संकेत ताजने निवासी भोपाल के द्वारा एकत्र किये गये नवयुवक एवं नवयुवतियों को ज़ॉज चीफलैंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में नौकरी दिलाये जाने के नाम पर 500-500 रूपये जमा कराया जाकर बुलाया जाना पाया गया।पुलिस की रेड कार्यवाही के दौरान उपस्थित मिले जिले के ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक एवं नवयुवतियों द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रो में ऑफर वर्क के लिए जॉब रिक्वायरमेंट के पम्पलेट बांटे जाकर उनको एकत्र किया गया था और
ज़ॉज चीफलैंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में नौकरी दिलाये जाने के लिए 500 रूपये प्रत्येक से जमा कराया गया किन्तु पिछले 8-10 दिन से रोज बुलाकर वापस कर दिया जाता था।
कुमारी साक्षी मिश्रा पिता शिवकुमार मिश्रा उम्र करीब 22 साल निवासी ग्राम पसला अनूपपुर एवं अन्य 21 के द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर उक्त आरोपीगणो के विरूद्ध थाना कोतवाली में उक्त कंपनी के हेड सतीश राठौर निवासी भोपाल एवं मौके पर मौजूद मिले रजनीश राज निवासी रीवा एवं आमिर अली निवासी भालूमाड़ा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 405/24 धारा 319 (2), 318(4),3(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।मौके पर से पुलिस द्वारा नौकरी दिलाये जाने हेतु बेरोजगार युवक एवं युवतियों से भरवाये गये फार्म,ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे गये पम्पलेट एवं किराये से लिए गये हाल में लगाये गये पोस्टर आदि को जप्त किया जाकर आरोपियों के बैकिंग ट्रान्जेक्शन की जांच की जा रही है।पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गयी है कि ऐसे किसी भी कम्पनी अथवा बाहरी लोगो को अपना मकान किराये से देने के पूर्व पुलिस को जानकारी अवश्यक दें एवं पुलिस के वेरीफिकेशन कराये जाने के बाद ही अपना मकान किराये से दें।
गिरफ्तार आरोपियो के नाम पते-रजनीश राज पिता शम्भू प्रसाद राज उम्र 24 साल निवासी ग्राम ढिहा थाना गोविन्दगढ जिला रीवा,आमिर अली पिता अतहर अली उम्र 19 साल निवासी वार्ड न. 11 भालूमाड़ा जिला अनूपपुर,संकेत ताजने पिता काशीराव ताजने उम्र 25 साल निवासी लाम्बाखेड़ा थाना ईंटखेड़ी भोपाल प्रमुख है।
नगर में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियो की तत्परता पूर्वक धर पकड़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान द्वारा टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन एवं उनकी टीम के सदस्य उपनिरीक्षक प्रवीण साहू,महिला सउनि, हुरूननिशा, प्र.आर. 172 रीतेश सिहं, प्र.आर. 175 संदीप प्रकाश साहू, प्र.आर. 35 राजकुमार मार्को, आर. 418 प्रकाश तिवारी, आर. 571 संजय सिहं,आर. 514 राजेश बड़ोले, आर. 205 गुपाल यादव को पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मन्सूरी,एसडीओपी पी अनूपपुर सुमित केरेकेट्टा उपस्थित थे।
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