(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा)प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर एस.एस.परमार के न्यायालय से विशेष प्रकरण क्र. 38/20 थाना रामनगर के अपराध क्रमांक 51/20 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भादवि धारा 6(1) म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 एवं धारा 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट के आरोपी अनुज सिंह उम्र 36 निवासी ग्राम रजहारा कोठी.जिला पलामू (झारखण्ड)हाल निवासी राम मंदिर के पास रामनगर जिला अनूपपुर (म.प्र.) को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल पचास हजार रू.अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना जारी है,मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की है।
लोक अभियोजक ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 28/02/2020 को फरियादी संतोष कोल आत्मज विशाले कोल निवासी न्यू डोला थाना रामनगर ने थाना रामनगर में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित सूचना प्रस्तुत किया कि वर्ष 2010 में राम जनकी मंदिर रामनगर के पास रहने वाला अनुज सिंह अपने एक साथी के साथ उसे घर आया और बोला कि वह एक कम्पनी में काम करता है,जो लोगों का पैसा जमा करवाती है और 06 वर्ष में उस पैसे को डबल करके देती है। यह भी बोला कि वे लोग उसके गांव के हैं,उस पर भरोसा मानें और उसकी कम्पनी में पैसा जमा कर दें,पैसा डबल करने की जवाबदारी उसकी होगी,कहते हुए फरियादी एवं अन्य लोगों को आशा एवं विश्वास में लेकर फरियादी संतोष कोल से एक लाख रूपये,उसकी मां बुटईया कोल से एक लाख बीस हजार रूपये,सुभगिया कोल से एक लाख सत्तर हजार रूपये,अनुज सिंह एवं राकेश कोठिया ले लिये,किन्तु अभी तक न उनका मूलधन दिये और न ही डबल करके दिये,मांगने पर बाद में देने के लिये बोलते हैं,किंतु अब बोलते हैं कि क्या प्रमाण है कि वह उन लोगों से पैसा लिया है,वह उन लोगों से पैसा नहीं लिया है और न ही पैसा देगा। अनुज सिंह,राकेश कोठिया मिलकर फरियादीगण के साथ बेईमानी से कपटपूर्वक कूटरचना कर कूटरचित तरीके से धोखाधड़ी करके उन लोगों से चार लाख,सत्तर हजार रूपये हड़प् लिये।
उक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना रामनगर में अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। अभियुक्त राकेश कोठिया मूलतः गुलाब बाग जिला धौलपुर राजस्थान का निवासी है,अपराध कायमी दिनांक के पूर्व से ही फरार रहा है,प्रकरण की शेष विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त अनुज सिंह के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया,जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 28/02/2020 को फरियादी संतोष कोल आत्मज विशाले कोल निवासी न्यू डोला थाना रामनगर ने थाना रामनगर में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित सूचना प्रस्तुत किया कि वर्ष 2010 में राम जनकी मंदिर रामनगर के पास रहने वाला अनुज सिंह अपने एक साथी के साथ उसे घर आया और बोला कि वह एक कम्पनी में काम करता है,जो लोगों का पैसा जमा करवाती है और 06 वर्ष में उस पैसे को डबल करके देती है। यह भी बोला कि वे लोग उसके गांव के हैं,उस पर भरोसा मानें और उसकी कम्पनी में पैसा जमा कर दें,पैसा डबल करने की जवाबदारी उसकी होगी,कहते हुए फरियादी एवं अन्य लोगों को आशा एवं विश्वास में लेकर फरियादी संतोष कोल से एक लाख रूपये,उसकी मां बुटईया कोल से एक लाख बीस हजार रूपये,सुभगिया कोल से एक लाख सत्तर हजार रूपये,अनुज सिंह एवं राकेश कोठिया ले लिये,किन्तु अभी तक न उनका मूलधन दिये और न ही डबल करके दिये,मांगने पर बाद में देने के लिये बोलते हैं,किंतु अब बोलते हैं कि क्या प्रमाण है कि वह उन लोगों से पैसा लिया है,वह उन लोगों से पैसा नहीं लिया है और न ही पैसा देगा। अनुज सिंह,राकेश कोठिया मिलकर फरियादीगण के साथ बेईमानी से कपटपूर्वक कूटरचना कर कूटरचित तरीके से धोखाधड़ी करके उन लोगों से चार लाख,सत्तर हजार रूपये हड़प् लिये।
उक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना रामनगर में अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। अभियुक्त राकेश कोठिया मूलतः गुलाब बाग जिला धौलपुर राजस्थान का निवासी है,अपराध कायमी दिनांक के पूर्व से ही फरार रहा है,प्रकरण की शेष विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त अनुज सिंह के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया,जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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