(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी.सेवेतिया जिला अनूपपुर के न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 83/19, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 88/2019, धारा 376, 506 भाग-2 भादवि. शासन बनाम रामप्रसाद ऊर्फ पन्ने राठौर पिता रामदुलारे राठौर,उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम धनगवां पिपरहा टोला,थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को धारा 376 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।मामले में अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गयी है।
अपर लोक अभियोजक द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23/04/2019 को पीडिता का पति रिश्तेदारी में गया हुआ था और वह रात में सो रही थी, तभी रात के करीब 12.30 बजे उसे आहट सुनाई दी,जिसके कारण वह जागी तो उसने अपने बिस्तर के पास अभियुक्त रामप्रसाद ऊर्फ पन्ने राठौर को देखा जिसने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम,बलात्कार कारित करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी जिसके संबंध में उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके संबंध में उसने परिवार को जानकारी देकर थाने में शिकायत दर्ज करायी। समस्त पुलिस कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां पर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
अपर लोक अभियोजक द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23/04/2019 को पीडिता का पति रिश्तेदारी में गया हुआ था और वह रात में सो रही थी, तभी रात के करीब 12.30 बजे उसे आहट सुनाई दी,जिसके कारण वह जागी तो उसने अपने बिस्तर के पास अभियुक्त रामप्रसाद ऊर्फ पन्ने राठौर को देखा जिसने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम,बलात्कार कारित करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी जिसके संबंध में उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके संबंध में उसने परिवार को जानकारी देकर थाने में शिकायत दर्ज करायी। समस्त पुलिस कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां पर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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