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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने 4 वर्ष कि सश्रम कारावास की सजा सुनाई

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अनूपपुर के न्‍यायालय से थाना चचाई के अपराध क्रमांक 326/21 की धारा 456, 354, 354क, भादवि एवं धारा 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट में,आरोपी दुर्गेश बैगा पिता दसुआ बैगा उर्फ दासू, उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम इन्‍द्रानगर, देवहरा थाना चचाई जिला अनूपपुर (म.प्र) को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल पॉच हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है। अभियोजन द्वारा शासन की ओर से मामले की पैरवी की गई।
                         नारेन्‍द्रदास महरा सहा. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि  नाबालिग फरियादिया उम्र 16 वर्ष ने दिनांक 17/10/2021 को थाना आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 16/10/2021 को शाम 07.00 बजे पीडिता अपने घर के अंदर कमरे में झाडू लगा रही थी,पीडिता के मम्‍मी,पापा,भाई सभी लोग घर के बाहर रोड में जाकर दुर्गा जी का जुलूस देख रहे थे तभी गांव का दुर्गेश बैगा पिता दासू बैगा घर के अंदर घुस आया और पीडिता जिस कमरे में झाडू लगा रही थी वहां जाकर गलत नियत से पीडिता का दाहिना हाथ की कलाई पकडकर मरोड दिया और बोला मुझे आज तेरे साथ गलत काम करना है,तब पीडिता डर गई और तुरन्‍त चिल्‍लाई तब दुर्गेश बैगा पीडिता का हाथ छोडकर रोड तरफ भाग गया,पीडिता ने घर से बाहर आकर अपनी मां, व पापा एवं पडोस के लोगों को घटना की बात बताई।फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।मामले की प्रारंभिक विवेचना का. निरीक्षक ज्‍योति शुक्‍ला द्वारा की गई, दौरान विवेचना आरोपी दुर्गेश बैगा का घटना करना सबूत प्रमाणित पाये जाने से दिनांक 19/10/2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया,सम्‍पूर्ण विवेचना पश्‍चात आरोपी विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया जहां  माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।

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