(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा स्वयं प्रकाश दुबे के न्यायालय ने थाना भालूमाडा के अपराध क्रमांक 258/18 की धारा 302,201,34 भादवि. में आरोपीगण रामलाल कोल पिता मोहन कोल उम्र 38 निवासी ग्राम लतार पीपर टोला थाना भालूमाडा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना एवं कमलेश कोला पिता पूरन कोल उम्र 28 निवासी छुलहा थाना कोतवाली अनूपपुर (म.प्र)को धारा 201 में 05 साल का कारावास एवं 5 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा की गयी है।
जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने मीडिया प्रभारी विशाल खरे के हवाले से बताया कि मामला थाना भालूमाडा के अ.क्र.258/18 धारा 302,201,34 भादवि. से संबंधित है जिसमें दिनांक 03/07/2018 को आरोपी रामलाल कोल ने मृतिका जो उसे शिव सागर तलाब लतार में मिली और उसे अपनी पत्नी बनाकर रखने के लिए बोली इसी बात को लेकर मृतिका और रामलाल कोल के मध्य झगडा हुआ तब उसने उसे बहलाते हुए अपने घर पीपर टोला तलार ले जाकर अपने मकान में रखा एवं और शाम को खाना पीना खाने के बाद उससे छुटकारा पाने के लिए 09 बजे मृतिका के गुलाबी रंग के दुपट्टे से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को अपने साले कमलेश कोल के साथ ले जाकर गोबर खाद में छुपा दिया और 12 बजे रात कमलेश के साथ मिलकर मृतिका की लाश सुतली वाले बोरा में भरकर तार से बाधकर साईकिल में लादकर गडयी जंगल में ले जाकर दफन कर दिया।
मृतिका के न मिलने पर थाना भालूमाडा में थानू यादव द्वारा गुम इंसान दर्ज करायी गयी और प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपीगण से पूछताछ की तब उक्त तथ्य की जानकारी मिलने पर कार्यपालक मजिस्टेट की उपस्थिति में शव उत्खनन कराया गया।मृतिका के परिवार व परिचित ने मृतिका की सडी गली लाश व उसके गुलाबी रंग के दुपट्टे से शव को पहचानना। आरोपीगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार एवं औजार जब्त किये गये आरोपी की शिनाख्तगी करायी गयी।
प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से शासन द्वारा गठित समिति ने उसे जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया जिसकी सतत् निगरानी डी.एम.,एस.पी.व डी.पी.ओ. अनूपपुर द्वारा की गई। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी मनोज दीक्षित द्वारा की गई।उक्त सामूहिक निगरानी व समन्वय के कारण अभियोजन को सफलता मिली है।
जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने मीडिया प्रभारी विशाल खरे के हवाले से बताया कि मामला थाना भालूमाडा के अ.क्र.258/18 धारा 302,201,34 भादवि. से संबंधित है जिसमें दिनांक 03/07/2018 को आरोपी रामलाल कोल ने मृतिका जो उसे शिव सागर तलाब लतार में मिली और उसे अपनी पत्नी बनाकर रखने के लिए बोली इसी बात को लेकर मृतिका और रामलाल कोल के मध्य झगडा हुआ तब उसने उसे बहलाते हुए अपने घर पीपर टोला तलार ले जाकर अपने मकान में रखा एवं और शाम को खाना पीना खाने के बाद उससे छुटकारा पाने के लिए 09 बजे मृतिका के गुलाबी रंग के दुपट्टे से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को अपने साले कमलेश कोल के साथ ले जाकर गोबर खाद में छुपा दिया और 12 बजे रात कमलेश के साथ मिलकर मृतिका की लाश सुतली वाले बोरा में भरकर तार से बाधकर साईकिल में लादकर गडयी जंगल में ले जाकर दफन कर दिया।
मृतिका के न मिलने पर थाना भालूमाडा में थानू यादव द्वारा गुम इंसान दर्ज करायी गयी और प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपीगण से पूछताछ की तब उक्त तथ्य की जानकारी मिलने पर कार्यपालक मजिस्टेट की उपस्थिति में शव उत्खनन कराया गया।मृतिका के परिवार व परिचित ने मृतिका की सडी गली लाश व उसके गुलाबी रंग के दुपट्टे से शव को पहचानना। आरोपीगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार एवं औजार जब्त किये गये आरोपी की शिनाख्तगी करायी गयी।
प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से शासन द्वारा गठित समिति ने उसे जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया जिसकी सतत् निगरानी डी.एम.,एस.पी.व डी.पी.ओ. अनूपपुर द्वारा की गई। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी मनोज दीक्षित द्वारा की गई।उक्त सामूहिक निगरानी व समन्वय के कारण अभियोजन को सफलता मिली है।
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