Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

चाकू से गोदकर महिला के हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से न्यायालय ने किया दंडित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया के न्‍यायालय ने थाना चचाई के अपराध क्रमांक 80/19 की धारा 302, 201, 376(2)एन भादवि में,आरोपी जगदीश सिंह गोंड पिता स्‍व.गज्‍जू सिंह गोंड उम्र 49 निवासी ग्राम बरहा टोला थाना चचाई जिला अनूपपुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 जुर्माना धारा 376(2)एन भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 जुर्माना तथा धारा 202 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माने से दण्डित किया है।
         जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को आजीवन का कारावास एवं कुल 5000 रूपये अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई गई हैं।मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी द्वारा की गयी है। 
                जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा न्‍यायालयीन  निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि  30/03/2019 की सुबह ग्राम पटना व बेम्हौरी गांव के समीप एक महिला मृत अवस्था में पड़ी होने की सूचना जरिए मोबाईल पुलिस थाना चचाई को प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर तस्दीक की गई, मौके पर पड़ी लगभग 25 वर्षीय अज्ञात महिला की अर्धनग्न लहूलुहान शव एवं मौके पर उपस्थित ग्राम बेम्हौरी के सरपंच नत्थू लाल बैगा की सूचना पर मौके पर ही धारा 174 जा.फौ. के तहत देहाती मर्ग एवं अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादवि के तहत देहाती नालसी ली गई, घटना स्थल से रक्त रंजित चाकू आदि जप्त किए गए, शव पंचायतनामा कार्यवाही उपरांत थाने पर अपराध क्र. 80/19 धारा 302 कायम किया गया। दौरान विवेचना मृतिका की पहचान 25 वर्षीय (पहचान उजागर न हो इसकारण से मृतिका के नाम व पता का उल्‍लेख नहीं किया गया है) थाना अमलाई जिला शहडोल के रूप में की गई तथा मृतिका का पोस्टमार्टम चिकित्सकों की टीम द्वारा जिला अस्पताल अनूपपुर से कराया गया अपनी रिपोर्ट में पी.एम.कर्ता चिकित्सकों ने मृतिका की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना बताया। निरीक्षण घटना स्थल,शव पंचायतनामा, राय पंचान, कथन साक्षी एवं परिवारजन तथा पी.एम. रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध प्रमाणित पाया गया। परिवार से मिली जानकारी एवं मृतिका के मोबाईल नं. से जिस मोबाईल नं. पर बात हुई थी उस मो. नं. के धारक लक्ष्मण ढीमर से पूछताछ पर साक्षी ने बताया कि इस मो. नं. से मेरी बात बरहाटोला के रहने वाले राज मिस्त्री जगदीश सिंह गोंड से हुई थी, दौरान विवेचना इस बात की पुष्टि हुई कि मृतिका अपने अंतिम समय में जगदीश सिंह गोंड के साथ थी, बतौर संदेही जगदीश सिंह गोंड की पता तलाश कर दिनांक 06/04/2019 को संदेही जगदीश सिंह गोंड को बुढ़ार थाना क्षेत्र से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह मृतिका के साथ विगत एक वर्ष से उसके नाजायज संबंध थे जो मृतिका द्वारा पैसों की लगातार मांग से परेशान होकर उसने योजना बनाकर चाकू से उसकी हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ धारा 302,376(2)एन, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया, सम्पूर्ण विवेचना पश्‍चात़  अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में दिनांक 05/05/2019 को पेश किया गया।
                  ज्ञात हो कि इस वर्ष अनूपपुर जिले में नियमित कैडर के अधिकारी,अभियोजन अधिकारियों द्वारा माह जनवरी 2022 से लेकर अभी तक कुल 14 सनसनीखेज चिन्हित प्रकरणों में आरोपीगण को माननीय न्‍यायालय द्वारा दोषसिद्ध कराकर दण्डित कराया है।यह सभी मामले शासन द्वारा गठित समिति से जघन्‍य अपराध की श्रेणी में रखे जाकर चिन्हित किये गए थे।  
                     उक्‍त प्रकरण भी गंभीर प्रकृति का होने से शासन द्वारा गठित समिति ने उसे जघन्‍य अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया जिसकी सतत् निगरानी डी.एम.,एस.पी. द्वारा की गई तथा प्रकरण में पैरवी डी.पी.ओ.अनूपपुर द्वारा की गई। उक्‍त सामूहिक निगरानी व समन्‍वय के कारण अभियोजन को सफलता मिली है।   

Post a Comment

0 Comments