Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

जिले में अमानक खाद्य पदार्थों के 3 प्रकरणों में 22 हजार रुपये का जुर्माना किया अधिरोपित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन पर आर्शीवाद ट्रेडर्स स्टेशन चौक अनूपपुर को 8 हजार रुपये,प्रगति किराना स्टोर्स सकरा जिला अनूपपुर को 2 हजार रुपये तथा जीएस रेस्टोरेंट बस स्टैण्ड के सामने अनूपपुर को 12 हजार रुपये दोष सिद्धी होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा शास्ति से किया गया है।
                    तथा संबंधित संचालकों को अधिरोपित दण्ड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
                      अधिरोपित अर्थदण्ड की शास्ति संदत्त नही करने पर संबंधितों से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मानव उपभोग हेतु विक्रयार्थ रखे खाद्य सामग्री का निरीक्षण करने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सामग्री का नमूना प्राप्त कर प्रकरण तैयार कर सीलबंद कर राज्य खाद्य विश्‍लेषक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया जाता है।जहां से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषियों पर जुर्माने की कार्यवाही की जाती है।जिले में अमानक खाद्य पदार्थों के 3 प्रकरणों में 22 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

Post a Comment

0 Comments