(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम के दुष्प्रभाव को लेकर भले ही अभिभावकों एवं जनमानस को सचेत किया जा रहा हो पर गाहे-बगाहे उसका दुष्परिणाम सामने आता रहता है।ऐसा ही एक मामला अनूपपुर जिले के कोतमा थाने में पंजीबद्ध किया गया।जहां फेसबुक पर शुरू हुई दोस्ती फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म तक चली गई। कोतमा थाना प्रभारी अजय बैगा ने बताया कि 26 जुलाई, को 19 वर्षीय युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 5 वर्ष पूर्व वर्ष 2017 में जब वह कक्षा 9वी में पढ़ती थी तब फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती शहडोल जिले के छपरा टोला सिंहपुर में निवास करने वाले राघवेंद्र बंगा से हुई थी। फेसबुक पर ही दोनों की बातचीत होती रहती थी। 15 अगस्त 2017 को राघवेंद्र उससे मिलने कोतमा आया था और उसके साथ शादी करने को बोला। इसके बाद दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। 2 वर्ष तक दोनों की दोस्ती मिलने जुलने और फेसबुक पर बातचीत करने तक सीमित थी।जिसके बाद 15 जनवरी 2019 को राघवेंद्र ने पीड़िता को शहडोल के बाणगंगा मेला में घुमाने के लिए बुलाया। पीड़िता बस में बैठकर शहडोल पहुंची।जहां मेला घुमाने के बाद राघवेंद्र ने कहा कि वह शाम को अपने दो पहिया वाहन से पीड़िता को कोतमा छोड़ देगा।दोनों शाम को आ रहे थे।
तभी राघवेंद्र ने पीड़िता के साथ जंगल में दुष्कर्म किया और रात्रि 9 बजे पीड़िता को कोतमा में छोड़ दिया।इस बीच आरोपी युवक लगातार पीड़िता के संपर्क में रहा और उसे शादी का झांसा देता रहा। 2021 नवंबर-दिसंबर में पीड़िता अपने जीजा के घर बुढार गई थी।जहां राघवेंद्र पीड़िता से मिलने उसके जीजा के घर आ गया और रात्रि में जीजा के घर पर ही उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। 19 अप्रैल 2022 को छपरा टोला गांव के बाहर तालाब के पास शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।पीड़िता की शिकायत पर आरोपी राघवेंद्र निवासी छपरा टोला सिंहपुर के विरुद्ध धारा 363, 366 (ए) 376, 376 (2 एन) 450 आईपीसी 34 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
तभी राघवेंद्र ने पीड़िता के साथ जंगल में दुष्कर्म किया और रात्रि 9 बजे पीड़िता को कोतमा में छोड़ दिया।इस बीच आरोपी युवक लगातार पीड़िता के संपर्क में रहा और उसे शादी का झांसा देता रहा। 2021 नवंबर-दिसंबर में पीड़िता अपने जीजा के घर बुढार गई थी।जहां राघवेंद्र पीड़िता से मिलने उसके जीजा के घर आ गया और रात्रि में जीजा के घर पर ही उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। 19 अप्रैल 2022 को छपरा टोला गांव के बाहर तालाब के पास शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।पीड़िता की शिकायत पर आरोपी राघवेंद्र निवासी छपरा टोला सिंहपुर के विरुद्ध धारा 363, 366 (ए) 376, 376 (2 एन) 450 आईपीसी 34 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
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