(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायाधीश पॉक्सो आर.पी.सेवेतिया के न्यायालय के वि.प्र.क्र 23/21 के द्वारा थाना बिजुरी का अप.क्र. 55/21 धारा 363, 366ए, 376डी, 368 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट के अभियुक्त नारायण उर्फ नटटा सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।राज्य की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि द्वारा जमानत आवेदन का लिखित विरोध किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 25/02/2021 को पीडिता अपनी सहेली के साथ काम की तलाश करने के लिए घर में बिना किसी को बताए शहडोल गईं,जहां से वे दोंनों मनेन्द्रगढ चली गईं जहां पर नारायण उर्फ नटटा मिला वह उन्हें अपने घर ले गया और किराए के एक मकान में रखा।जहां पर अभियुक्त नारायण के तीन दोस्तों ने जबरन उनके साथ बलात्कार किया। दिनांक 25/03/2021 को अभियुक्त नारायण बुलेरो गाडी से उन्हें बेचने के उद्देश्य से रायगढ ले जा रहा था तब दोनों नाबालिग उन्हें चकमा देकर भाग निकलीं।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 25/02/2021 को पीडिता अपनी सहेली के साथ काम की तलाश करने के लिए घर में बिना किसी को बताए शहडोल गईं,जहां से वे दोंनों मनेन्द्रगढ चली गईं जहां पर नारायण उर्फ नटटा मिला वह उन्हें अपने घर ले गया और किराए के एक मकान में रखा।जहां पर अभियुक्त नारायण के तीन दोस्तों ने जबरन उनके साथ बलात्कार किया। दिनांक 25/03/2021 को अभियुक्त नारायण बुलेरो गाडी से उन्हें बेचने के उद्देश्य से रायगढ ले जा रहा था तब दोनों नाबालिग उन्हें चकमा देकर भाग निकलीं।
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