(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्रग्राम अविनाश शर्मा जिला अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम का अप.क्र. 130/12 सत्र प्रकरण क्र. 13/13 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 201, 204, 175 भादवि के अभियुक्त अमर सिंह पिता नवल सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम खेतगांव भयानटोला, थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओेर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा पैरवी की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने नारेंद्रदास महरा के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी घटना दिनांक 30/04/2010 को सरपंच ग्राम पंचायत खेतगांव के द्वारा की गयी शिकायत की जांच उपरांत कार्यालय कलेक्टर (पंचायत शाखा) जिला अनूपपुर से मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ के सचिव अभियुक्त अमर सिंह के द्वारा सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा राजेन्द्रग्राम में संचालित ग्राम पंचायत खेतगांव के खाता क्र. 12681 से 128500/- रू. संबंधित पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु पत्र क्र. 2809 दिनांक 03.11.2011 मय जांच प्रतिवेदन व सहपत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ द्वारा दिनांक10/10/2012 को थाना राजेन्द्रग्राम में रिपोर्ट किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 130/2012 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचना पश्चात अभियोगपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने नारेंद्रदास महरा के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी घटना दिनांक 30/04/2010 को सरपंच ग्राम पंचायत खेतगांव के द्वारा की गयी शिकायत की जांच उपरांत कार्यालय कलेक्टर (पंचायत शाखा) जिला अनूपपुर से मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ के सचिव अभियुक्त अमर सिंह के द्वारा सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा राजेन्द्रग्राम में संचालित ग्राम पंचायत खेतगांव के खाता क्र. 12681 से 128500/- रू. संबंधित पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु पत्र क्र. 2809 दिनांक 03.11.2011 मय जांच प्रतिवेदन व सहपत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ द्वारा दिनांक10/10/2012 को थाना राजेन्द्रग्राम में रिपोर्ट किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 130/2012 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचना पश्चात अभियोगपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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