(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम तीन चरणों में सम्पन्न होने के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस अवधि में जिले के समस्त पंचायत क्षेत्रों में सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन, सामान्य आचरण, निर्वाचन में धर्म सम्प्रदाय, जाति के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना एवं किसी धर्म के पूजा स्थल का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करना, अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं करना, मिथ्या समाचार का प्रकाशन न करना, पोस्टर पम्पलेट परिपत्र का प्रकाशन में प्रकाशक का नाम सहित प्रकाशन करना, चुनाव में विघ्न नहीं डालना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूरी तक चुनाव प्रचार या मत का याचना नहीं करना, मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का परितोषित या प्रलोभन नहीं देना, मतदान केन्द्र तक लाने एवं ले जाने में वाहन का प्रयोग नहीं करना, मतदान के समाप्ति के 48 घण्टा के कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं करना एवं शराब की दुकान बंद रखना, शासकीय परिसम्पत्तियों पर झण्डा पोस्टर का उपयोग नहीं करना अनिवार्य है। चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग अनुमति प्राप्त कर रात्रि 10 बजे तक ही उपयोग किया जा सकता है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। शस्त्रों का उपयोग लाना एवं ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में राज्य शासन के मंत्रीगणों का दौरा एवं सभाएं नहीं की जाएगी। मंत्रीगणों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वेच्छानुदान प्रतिबंधित रहेगा।पंचायतों में किसी भी तरह के नए कार्य स्वीकृत नहीं होंगे एवं भूमि पूजन, लोकार्पण भी नहीं किया जाएगा। पूर्व में प्रगतिरत कार्य नियमानुसार किए जाएंगे। शासकीय कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। आदर्श आचरण संहिता 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
में होंगे पंचायत चुनाव
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री सोनिया मीना ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार जिले में मतदान तीन चरणों में 25 जून 2022 को जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में और 01 जुलाई 2022 को जनपद पंचायत जैतहरी तथा 8 जुलाई 2022 को जनपद पंचायत अनूपपुर, कोतमा क्षेत्र में होंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री मीना ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तीनों चरणों के लिए 30 मई 2022 को होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 06 जून 2022 सोमवार प्रातः 10.30 से अपरान्ह 3 बजे तक है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा(जांच) 07 जून 2022 मंगलवार प्रातः 10.30 बजे से होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून 2022 शुक्रवार को अपराहृ 3 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन का कार्य 10 जून 2022 शुक्रवार को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद किया जाएगा। मतदान (यदि आवश्यक हो) प्रथम चरण के लिये 25 जून 2022 शनिवार और द्वितीय चरण के लिए 01 जुलाई 2022 शुक्रवार तथा तृतीय चरण के लिये 8 जुलाई 2022 शुक्रवार को सुबह 7 बजे से अपराहृ 3 बजे तक होगा।
परिणाम की घोषणा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री मीना ने बताया कि मतदान केन्द्र पर पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतों की गणना प्रथम चरण के लिए 28 जून 2022 मंगलवार को, द्वितीय चरण के लिए 4 जुलाई 2022 सोमवार को तथा तृतीय चरण के लिए 11 जुलाई 2022 सोमवार को समय प्रातः 8 बजे से होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण तीनों चरणों के लिए 14 जुलाई 2022 गुरूवार प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा तीनों चरणों हेतु 15 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार प्रातः 10.30 बजे से नियत किया गया है।
के सरपंच तथा 4454 पंच
त्रिस्तरीय पंचायतों के षष्टम आम निर्वाचन 2022 पंचो, सरपंचो के निर्वाचन क्षेत्रों हेतु निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आरक्षण की कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में विकासखण्ड मुख्यालयों पर 25 मई बुधवार को की गई। आरक्षण की संबंधी की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार जिले के विकासखण्ड अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ के कुल 277 ग्राम पंचायतों के 4454 पंच वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही की गई है, जिसके अनुसार 392 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, 2982 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तथा 1080 अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 190 अनुसूचित जाति (महिला), 1540 अनुसूचित जनजाति (महिला), 556 अनारक्षित (सामान्य) महिला के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह ग्राम पंचायत के सरपंच पद के आरक्षण में विकासखण्ड अनूपपुर के 49 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद का आरक्षण के तहत सभी 49 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जिनमें 25 पद महिला (अ.ज.जा.) वर्ग के लिए रहेगा। विकासखण्ड जैतहरी के 78 ग्राम पंचायतों को अ.ज.जा. वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जिनमें 39 पद महिला अ.ज.जा. वर्ग के लिए तथा विकासखण्ड कोतमा के 31 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद प्रवर्गवार आरक्षण के तहत अ.ज.जा. वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 16 पद महिला अ.ज.जा. वर्ग के लिए, पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड के 119 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद अ.ज.जा. वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 60 पद महिला अ.ज.जा. वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस तरह जिले की कुल 277 ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित करते हुए 140 पद महिला अ.ज.जा. वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।
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