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शिक्षित युवाओं को स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का लाभ उठाने की अपील

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराने तथा ब्याज अनुदान सहायता के माध्यम से युवाओं को कम ब्याज ऋण उपलब्ध कराने के उद्येश्य से उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजना तथा सेवा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनायें योजनान्तर्गत मान्य की जावेगी, जो सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए भी पात्र हो। मुख्यमंत्री उद्यम कान्ति योजना अंतर्गत आवेदक म. प्र. का स्थानीय निवासी हो। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक हो। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12 वीं पास हो। परिवार की वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक न हो। यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो वह उनकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणिया आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का स्वयं डिफाल्टर न हो। वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राईवेट सेक्टर बैंक अथवा ग्रामीण बैंकों में आवेदन प्रेषित कर सकता है जो बैंक सीजीटीएमएसई में पंजीक्रत हो। योजना अंतर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान मोरेटोरियम अवधि सहित अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जायेगा। योजना अंतर्गत ऋण गारंटी फीस भी प्रचलित दर से मोरेटोरियम अवधि सहित अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जायेगा। योजना अंतर्गत ऋण गारंटी फीस भी प्रचलित दर से मोरेटोरियम अवधि सहित अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जावेगी। योजना अंतर्गत आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। फोटो, हस्ताक्षर, 12वीं पास मार्कशीट, जन्म प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, समग्र आई.डी., कोटेशन, आधार कार्ड इत्यादि। आवेदक  www.samast.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से ऑलनाईन अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

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