(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में एक बार फिर जिले की पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्यवाही कर सफलता हासिल की है। कोतमा निरीक्षक अजय कुमार को दिनांक-20/02/22 को रात्रि कस्बा भ्रमण दौरान मुखबिर व्दारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की कार क्र. MP 65 C 3237 में कुछ लोग अवैध शराब विक्री करने हेतु
केशवाही से कोतमा होते भालूमाड़ा तरफ जा रहे हैं।मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाहान नवीन शुक्ला एवं नीरज सोनी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए जमुना तिराहा मजार कोतमा के पास नाकाबंदी किया तो कोतमा तरफ से एक सफेद रंग की कार होन्डा एमेज को आते हुए देखा जिसे रोककर चेक किया गया जिसमें वाहन चालक गाड़ी चलाते मिला तथा गाड़ी की तलाशी ली गयी जो गाड़ी के पीछे तरफ 08 खाकी रंग के कार्टून एवं एक सफेद रंग का कार्टून रखे मिले जिसमें एक खाकी रंग के कार्टून में शराब 50 पाव ब्लू चीप प्रत्येक पाव 180 ML, एक खाकी रंग के कार्टून के अन्दर 48 पाव रायल स्टेज प्रत्येक पाव 180 ML, एक खाकी रंग के कार्टून जिसके अन्दर 12 बाटल मैक डावल प्रत्येक में 750 ML, एक खाकी रंग के कार्टून में ओल्ड मंक रम 07 बाटल प्रत्येक में 750 ML, एक सफेद रंग के कार्टून में गोवा विस्की 50 पाव प्रत्येक पाव 180 ML, एक खाकी रंग के कार्टून में ब्लू चीप 50 पाव प्रत्येक में 180 ML, एक खाकी रंग के कार्टून ब्लू चीप 50 पाव प्रत्येक में 180 ML, एक खाकी रंग के कार्टून में 10 बाटल शराब बकाडी प्रत्येक में 750 ML एवं एक खाकी रगं के कार्टून में देशी प्लेन मदिरा 50 पाव प्रत्येक में 180 ML रखे मिला । वाहन चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम दीपक निषाद में पिता करण निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी गोल बाजार भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा का होना बताया । वाहन चालक को धारा 91 जा.फौ. की नोटिस देकर शराब विक्री व परिवहन करने के संबंध में कागजात चाहा गया जो कोई कागजात का नहीं होना बताया एवं लेख किया। आरोपी दीपक निषाद से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन लेख किया गया जो अपने कथन में बताया कि बाबू उर्फ सैय्यद मुख्तार हुसैन पिता स्व.सैय्यद लुकमान हुसैन उम्र 29 वर्ष निवासी बनियाटोला कोतमा का उक्त शराब गाड़ी क्र. MP 65 C 3237 में केशवाही से लोड करवा कर साथ में आया एवं कोतमा रास्ते में उतर गया एवं मेमोरेण्डम में बताया कि बाबू खान के साथ मैनेजर बृजेश शर्मा अंग्रेजी एवं देशी शराब दुकान केशवाही के व्दारा बोला गया कि मेरी शराब दुकान केशवाही से शराब लेकर बेचो तुम्हें कमीशन मिलेगा। मैनेजर बृजेश शर्मा के कहने पर उसके अंग्रजी शराब दुकान के सेल्समैन अनूप गुप्ता पिता जय शंकर गुप्ता निवासी झारखंड हाल केशवाही व्दारा देशी व अंग्रेजी शराब बेचने हेतु दिये जाने पर कार क्र0 MP 65 C 3237 होन्डा एमेज में भरकर केशवाही से कोतमा होते हुए भालूमाड़ा तरफ बेचने हेतु ले जाना बताया व चालक दीपक निषाद पिता करण निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी गोल बाजार भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा एवं बाबू उर्फ सैय्यद मुख्तार हुसैन पिता स्व.सैय्यद लुकमान हुसैन उम्र 29 वर्ष निवासी बनियाटोला कोतमा एवं मैनेजर बृजेश शर्मा अंग्रेजी शराब दुकान केशवाही एवं सेल्समैन अनूप गुप्ता पिता जय शंकर गुप्ता निवासी झारखंड हाल केशवाही के विरूद्ध अपराध धारा 34(2), 42 आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से मौके पर एक सफेद रंग की कार क्र. MP 65 C3237 होन्डा एमेज कीमती 10 लाख रूपये, कुल शराब 75 लीटर 390 ML कीमती 69100/ रूपये कुल कीमती 1069100/ रूपये समक्ष गवाहान उपरोक्त के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया तथा आरोपी दीपक निषाद पिता करण निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी गोल बाजार भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा को समक्ष गवाहान मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दिया गया। बाद मय जप्त शुदा माल अवैध शराब व वाहन के अन्य आरोपी बाबू उर्फ सैय्यद मुख्तार निवासी बनियाटोला कोतमा की पता तलाश किया जो दस्तायाब हुआ जिसका मेमारेण्डम कथन लेख किया जुर्म स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार किया मय जप्त शुदा माल अवैध शराब व वाहन कार तथा गिरफ्तार शुदा 02 नफर आरोपी के वापस थाना आया जप्ती माल जिम्मे एच.सी.एम. के सुपुर्द किया गया वापसी पर अपराध सदर धारा 34(2), 42 आबकारी एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। महत्वपूर्ण भूमिका - निरीक्षक अजय कुमार, सउनि. चन्द्रहास, सउनि. विनय सिंह, प्र.आर.78 सपन नामदेव प्र.आर. 64 संतोष यादव, आर. 294 देवेन्द्र तिवारी आर. 391 भानू प्रताप, आर. 370 मंडलोई की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
केशवाही से कोतमा होते भालूमाड़ा तरफ जा रहे हैं।मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाहान नवीन शुक्ला एवं नीरज सोनी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए जमुना तिराहा मजार कोतमा के पास नाकाबंदी किया तो कोतमा तरफ से एक सफेद रंग की कार होन्डा एमेज को आते हुए देखा जिसे रोककर चेक किया गया जिसमें वाहन चालक गाड़ी चलाते मिला तथा गाड़ी की तलाशी ली गयी जो गाड़ी के पीछे तरफ 08 खाकी रंग के कार्टून एवं एक सफेद रंग का कार्टून रखे मिले जिसमें एक खाकी रंग के कार्टून में शराब 50 पाव ब्लू चीप प्रत्येक पाव 180 ML, एक खाकी रंग के कार्टून के अन्दर 48 पाव रायल स्टेज प्रत्येक पाव 180 ML, एक खाकी रंग के कार्टून जिसके अन्दर 12 बाटल मैक डावल प्रत्येक में 750 ML, एक खाकी रंग के कार्टून में ओल्ड मंक रम 07 बाटल प्रत्येक में 750 ML, एक सफेद रंग के कार्टून में गोवा विस्की 50 पाव प्रत्येक पाव 180 ML, एक खाकी रंग के कार्टून में ब्लू चीप 50 पाव प्रत्येक में 180 ML, एक खाकी रंग के कार्टून ब्लू चीप 50 पाव प्रत्येक में 180 ML, एक खाकी रंग के कार्टून में 10 बाटल शराब बकाडी प्रत्येक में 750 ML एवं एक खाकी रगं के कार्टून में देशी प्लेन मदिरा 50 पाव प्रत्येक में 180 ML रखे मिला । वाहन चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम दीपक निषाद में पिता करण निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी गोल बाजार भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा का होना बताया । वाहन चालक को धारा 91 जा.फौ. की नोटिस देकर शराब विक्री व परिवहन करने के संबंध में कागजात चाहा गया जो कोई कागजात का नहीं होना बताया एवं लेख किया। आरोपी दीपक निषाद से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन लेख किया गया जो अपने कथन में बताया कि बाबू उर्फ सैय्यद मुख्तार हुसैन पिता स्व.सैय्यद लुकमान हुसैन उम्र 29 वर्ष निवासी बनियाटोला कोतमा का उक्त शराब गाड़ी क्र. MP 65 C 3237 में केशवाही से लोड करवा कर साथ में आया एवं कोतमा रास्ते में उतर गया एवं मेमोरेण्डम में बताया कि बाबू खान के साथ मैनेजर बृजेश शर्मा अंग्रेजी एवं देशी शराब दुकान केशवाही के व्दारा बोला गया कि मेरी शराब दुकान केशवाही से शराब लेकर बेचो तुम्हें कमीशन मिलेगा। मैनेजर बृजेश शर्मा के कहने पर उसके अंग्रजी शराब दुकान के सेल्समैन अनूप गुप्ता पिता जय शंकर गुप्ता निवासी झारखंड हाल केशवाही व्दारा देशी व अंग्रेजी शराब बेचने हेतु दिये जाने पर कार क्र0 MP 65 C 3237 होन्डा एमेज में भरकर केशवाही से कोतमा होते हुए भालूमाड़ा तरफ बेचने हेतु ले जाना बताया व चालक दीपक निषाद पिता करण निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी गोल बाजार भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा एवं बाबू उर्फ सैय्यद मुख्तार हुसैन पिता स्व.सैय्यद लुकमान हुसैन उम्र 29 वर्ष निवासी बनियाटोला कोतमा एवं मैनेजर बृजेश शर्मा अंग्रेजी शराब दुकान केशवाही एवं सेल्समैन अनूप गुप्ता पिता जय शंकर गुप्ता निवासी झारखंड हाल केशवाही के विरूद्ध अपराध धारा 34(2), 42 आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से मौके पर एक सफेद रंग की कार क्र. MP 65 C3237 होन्डा एमेज कीमती 10 लाख रूपये, कुल शराब 75 लीटर 390 ML कीमती 69100/ रूपये कुल कीमती 1069100/ रूपये समक्ष गवाहान उपरोक्त के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया तथा आरोपी दीपक निषाद पिता करण निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी गोल बाजार भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा को समक्ष गवाहान मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दिया गया। बाद मय जप्त शुदा माल अवैध शराब व वाहन के अन्य आरोपी बाबू उर्फ सैय्यद मुख्तार निवासी बनियाटोला कोतमा की पता तलाश किया जो दस्तायाब हुआ जिसका मेमारेण्डम कथन लेख किया जुर्म स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार किया मय जप्त शुदा माल अवैध शराब व वाहन कार तथा गिरफ्तार शुदा 02 नफर आरोपी के वापस थाना आया जप्ती माल जिम्मे एच.सी.एम. के सुपुर्द किया गया वापसी पर अपराध सदर धारा 34(2), 42 आबकारी एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। महत्वपूर्ण भूमिका - निरीक्षक अजय कुमार, सउनि. चन्द्रहास, सउनि. विनय सिंह, प्र.आर.78 सपन नामदेव प्र.आर. 64 संतोष यादव, आर. 294 देवेन्द्र तिवारी आर. 391 भानू प्रताप, आर. 370 मंडलोई की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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