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रॉड से मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह का कारावास न्यायालय ने सुनाई सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय न्यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी  सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम का अप.क्र. 214/18 आपराधिक प्रकरण क्र. 451/18 में पारित निर्णय दिनांक 24/02/2022 के द्वारा धारा 294,324,506 भादवि के आरोपी दरोगा उर्फ रेवा सिंह पिता भागवत सिंह आयु-42 वर्ष, निवासी ग्राम शिवरी चंदास थाना राजेन्द्रग्राम, जिला अनूपपुर को धारा 324 के आरोप में 06 माह कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड किया। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा पैरवी की गई।
             सहायक अभियोजन मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि दिनांक 22/09/2018 को शाम 06.00 बजे निंरजन पटेल ने फोन करके कहा कि अपनी कार यहां से निकाल ले जाओ तब घटना स्थल पहॅुचने पर आरोपी दरोगा सिंह वहां पर खड़ा था जो फरियादी को मां-बहन की अश्‍लील गालिया देने लगा एवं गाली देने से मना करने पर फरियादी के साथ बगल में पड़े रॉड को उठाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगा तब हल्ला गुहार की आवाज सुनकर गोविंद प्रसाद,  मो.अली अहमद ने आकर बीच-बचाव किया था, मारपीट से उसे चोट आई थी, उक्त रिपोर्ट पर थाना राजेन्द्रग्राम में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।       
           

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