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छल कर पैसा लेने वाले आरोपी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास न्यायालय ने 50 हजार जुर्माना भी लगाया

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय द्वितीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर के न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण क्र. 976/19 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी नरेन्द्र  पिता प्रमोद उर्फ शिवनारायण शर्मा आयु 29 वर्ष निवासी कांकड तिलौली थाना आसीन जिला भीलवाडा राजस्थाान हाल निवास लालपुर हर्री थाना गौरेला जिला बिलासपुर छत्तींसगढ भादवि की धारा 420 (छल करने) का दोषी पाते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने मामले की पैरवी की। 
       मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि फरयादी अशरफी लाल साहू निवासी जमुना कॉलरी ने कोतवाली अनूपपुर मे इस बात की शिकायत की थी कि आरोपी जो वर्तमान में प्रतीक गर्ग जैतहरी के यहां जय अंबे अर्थ मूवर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक द्वारा मोजर वेयर कंपनी जैतहरी से लोहे का कबाड स्क्रिप का टेंडर दिलाने के नाम से लालच देकर साढे अठारह लाख रूपये ले लिया है।फरियादी ने अपनी शिकायत में यह भी बताया था कि वह ठेकेदारी का काम करता है और उसका पुत्र विजय कुमार साहू मोजर वियर में कोयला खाली कराने का काम करता था।उसी दौरान आरोपी से संपर्क हुआ उसने अपने को जय अंबे अर्थ मूवर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी स्वयं का कार्यालय बताते हुए मोजर वियर में कोयला डम्प कराने का ठेके का काम करना बताया और मोजर वियर में अच्छेा संपर्क और पहचान होना भी बताया। तथा कबाड स्क्रिप सस्ते रेट में दिलाने और उसका टेंडर के लिये विभिन्न माध्यामों से अलग-अलग समय में कुल मिलाकर 21 लाख रूपये छल एवं कपट के द्वारा प्राप्त कर लिया ओर वादे के अनुसार न तो टेंडर दिलाया और न तो पैसा वापिस किया। दबाब बनाने पर कुछ पैसा वापिस किया था।थाना कोतवाली द्वारा आरेापी के विरूद्व अपराध पंजीबद्ध कर मामला विचार के लिये न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्ताेवजों एवं साक्ष्यों से आरोपी के द्वारा अपराध किया जाना पाये जाने पर उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।

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