(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जाने लगा है। आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के भीतर आवेदक का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है।
जिला प्रबंधक सोनू सिंह राजपूत ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित समय-समय पर संशोधित अधिसूचना द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र उनके लिये जरूरी है। उन्हें ही प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है।
इस सेवा हेतु पदाभिहित अधिकारी संबंधित तहसील के तहसीलदार है। इसके अलावा राजस्व विभाग की सेवा के अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेख, राजस्व प्रकरणों, नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपि प्रदाय करने का कार्य भी लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाने लगा हैं।
जिला प्रबंधक सोनू सिंह राजपूत ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित समय-समय पर संशोधित अधिसूचना द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र उनके लिये जरूरी है। उन्हें ही प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है।
इस सेवा हेतु पदाभिहित अधिकारी संबंधित तहसील के तहसीलदार है। इसके अलावा राजस्व विभाग की सेवा के अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेख, राजस्व प्रकरणों, नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपि प्रदाय करने का कार्य भी लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाने लगा हैं।
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