(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर ने माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की याचिका कमाक-11123/2021 में पारित आदेश दिनॉक 16/08/2021 में दिये गये निर्देशानुसार जिला बार एसोसिएशन अनूपपुर के चुनाव हेतु संतोष कुमार अग्रवाल अधिवक्ता को निर्वाचन अधिकारी जिला बार एसोसिएशन अनूपपुर नियुक्त किया गया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर ने निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार अग्रवाल अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिला अधिवक्ता संघ अनूपपुर का चुनाव संपादित कराये। जिस तारतम्य में संतोष कुमार अग्रवाल अधिवक्ता निर्वाचन अधिकारी जिला अधिवक्ता संघ अनूपपुर निर्वाचन वर्ष 2021-2022, 2022-2023 दो वर्ष हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अगस्त 2021 को 12.30 पर कर दिया गया ,प्रारंभिक मतदाता सूची पर 24 अगस्त से 27 अगस्त 2021 को 12.30 से 04.30 बजे तक आपत्ति ली जाएगी, 28 अगस्त को 12.30 बजे प्रारंभिक मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्ति के निराकरण पश्चात मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2021 को 12.30 से 04.30 तक निर्वाचन हेतु नामांकन फार्म प्राप्त करने व जमा करने की तिथि घोषित की गई है, 2 सितंबर को 11.00 बजे से 02.00 बजे तक प्राप्त नामांकन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाएगी एवं 03.30 बजे वैध पाए गए नामांकन पत्रों का प्रकाशन किया जाएगा ,3 सितंबर 2021 को शाम 04.30 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा एवं 8 सितंबर 2021 को सुबह 10.30 से अपराह्न 03.30 बजे तक मतदान किया जाएगा एवं शाम 04.30 बजे मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिवक्ता संघ अनूपपुर संतोष कुमार अग्रवाल निर्वाचन संबंधित नियमों की घोषणा भी कर दी है।निर्वाचन संबंधी नियम एवं शर्ते-जिला अधिवक्ता संघ अनूपपुर का निर्वाचन स्टेट बार काउंसिल ऑफ म.प्र. के मॉडल बायलॉज के अनुसार सम्पादित होगा, जिसके अनुसार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव,सहसचिव, कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु चुनाव सम्पादित होगें। सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को निर्वाचन संबंधी जानकारी सुगमता से मिले इस हेतु निम्नानुसार समस्त पदो हेतु अर्हता एवं योग्यता घोषित की जाती है -अध्यक्ष पद हेतु योग्यता- वे सभी सदस्य जिनका नाम मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में प्रकाशित किया गया है, और जिन्हें वकालत पेशे का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो वे अध्यक्ष पद हेतु योग्य उम्मीदवार होगें।सचिव पद हेतु योग्यता - वे सभी सदस्य जिनका नाम मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में प्रकाशित किया गया है, और जिन्हें वकालत पेशे का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो वे सचिव पद हेतु योग्य उम्मीदवार होगें।उपाध्यक्ष, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय पद हेतु योग्यता-वे सभी सदस्य जिनका नाम मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में प्रकाशित किया गया है,और जो न्यायालय में लगातार विधि व्यवसाय में संलग्न है उक्त पदों हेतु योग्य उम्मीदवार होगें।सुरक्षा निधि, उपरोक्त सभी पदों हेतु निम्नानुसार सुरक्षा प्रतिभूति निक्षेप राशि, जमा होने के पश्चात् ही निर्वाचन फार्म स्वीकार किये जायेगें।प्रतिभूति राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नही होगी।
अध्यक्ष पद हेतु-6,000 रुपए,उपाध्यक्ष एवं सचिव पद हेतु -4,000 रुपए,अन्य पदों हेतु-3,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं।अन्य नियम एवं शते-एक सदस्य अधिकतम दो पदो हेतु फार्म भर सकता है, किन्तु किसी एक पद हेतु ही निर्वाचन में भाग लेने हेतु अधिकृत रहेगा, शेष पदो हेतु फार्म वापस न लेने पर प्रथम फार्म मान्य किया जायेगा। सभी पदो हेतु पृथक-पृथक सुरक्षा निधि जमा करनी पड़ेगी। निर्वाचन फार्म के साथ प्रस्तावक एवं उम्मीदवार का मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र जमा करना आवश्यक है एवं मतदान के वक्त मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है।किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का मॉडल बाइलॉज अनुसार निर्णय दिया जाएगा।माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार 1 बार 1 वोट लागू है जिसके अनुसार जिन अधिवक्ता ने जहां मतदान स्थल घोषित किया है वे वही मतदान कर सकेंगे। शासन द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना नितांत आवश्यक एवं अनिवार्य है।मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति 200 रुपए निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर प्राप्त की जा सकेगी।निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किए गए फार्म स्वीकार होंगे।जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव अधिकारी संतोष कुमार अग्रवाल अधिवक्ता ने सम्मानित अधिवक्ता गणों से अपेक्षा की है कि नियम एवं शर्तों का का पालन करते हुए निर्वाचन कार्यक्रम में आवश्यक रूप से भाग ले।
अध्यक्ष पद हेतु-6,000 रुपए,उपाध्यक्ष एवं सचिव पद हेतु -4,000 रुपए,अन्य पदों हेतु-3,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं।अन्य नियम एवं शते-एक सदस्य अधिकतम दो पदो हेतु फार्म भर सकता है, किन्तु किसी एक पद हेतु ही निर्वाचन में भाग लेने हेतु अधिकृत रहेगा, शेष पदो हेतु फार्म वापस न लेने पर प्रथम फार्म मान्य किया जायेगा। सभी पदो हेतु पृथक-पृथक सुरक्षा निधि जमा करनी पड़ेगी। निर्वाचन फार्म के साथ प्रस्तावक एवं उम्मीदवार का मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र जमा करना आवश्यक है एवं मतदान के वक्त मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है।किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का मॉडल बाइलॉज अनुसार निर्णय दिया जाएगा।माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार 1 बार 1 वोट लागू है जिसके अनुसार जिन अधिवक्ता ने जहां मतदान स्थल घोषित किया है वे वही मतदान कर सकेंगे। शासन द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना नितांत आवश्यक एवं अनिवार्य है।मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति 200 रुपए निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर प्राप्त की जा सकेगी।निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किए गए फार्म स्वीकार होंगे।जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव अधिकारी संतोष कुमार अग्रवाल अधिवक्ता ने सम्मानित अधिवक्ता गणों से अपेक्षा की है कि नियम एवं शर्तों का का पालन करते हुए निर्वाचन कार्यक्रम में आवश्यक रूप से भाग ले।
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