(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुये संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु म.प्र. शासन, गृह विभाग, भोपाल के पत्र क्र.-एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 2021 के संदर्भ में माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण बिसाहूलाल सिंह की अध्यक्षता में जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक दिनांक 20/04/2021 में विचार-विमर्श उपरांत सभी से प्राप्त सुझावों के अनुसार एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु कार्यालयीन आदेश क्र.-2153/आरडीएम/को.वाय.-महा./ 2021 दिनांक 20/04/2021 द्वारा सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में टोटल लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावशील है।
उक्त लॉकडाउन कर्फ्यू प्रतिबंध के दिवसों में निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाओं हेतु छूट रहेगी-जिले में संचालित समस्त बीएसएनएल कार्यालय मैदानी अमले सहित।जिले में संचालित समस्त बैंक कार्यालय अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एटीएम मशीन।रेल्वे विभाग के कार्यालय अधिकारी एवं कर्मचारी समस्त कार्य।जिले में संचालित समस्त मीडिया अखबार कार्यालय कर्मचारी तथा मैदानी अमला।पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय कर्मचारी मैदानी अमला।उपार्जन से संबंधित खाद्य विभाग नागरिक आपूर्ति निगम विभाग एवं वेयरहाउस विभाग के कार्यालय समस्त कर्मचारी एवं मैदानी अमला।जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक, एल.पी.जी. गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से अब प्रातः 6.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगे।स्वास्थ्य विभाग-ऑक्सीजन गैस प्लांट सड़क निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के समस्त निर्माण कार्य अपने मैदानी अमले सहित पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि शेष आदेश दिनांक 20/04/2021 के अनुसार रहेंगे।
0 Comments