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मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं एक हजार का अर्थदण्ड


(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर, के न्यायालय के अप. क्र. 68/14 थाना करनपठार के आरोपी होल्कर उर्फ हमिल सिंह पिता पनकू सिंह सैयाम आयु 41 वर्ष निवासी ग्राम ठाकुरदेव टोला नगमाला जिला अनूपपुर को न्यायालय ने न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर सहायक जिलां अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा के ने मामले की पैरवी की।
            घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि फरियादी नेमसिंह की शिकायत पर थाना करनपठार द्वारा आरोपी के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि वह दिनांक 09/05/2014 को रात्रि लगभग 11.00 बजे गांव के सहदेव के यहां विवाह कार्यक्रम में गया था जहां से वापिस अपने घर आने पर उसे सुखसेन ने सहदेव के यहां नाचते समय नगाडा फूट जाने पर बुलाकर ले गया तब पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने उसके साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुए डंडे से मारपीट की थी। रिपोर्ट के पश्चात विवेचना उपरांत पुलिस ने चालान माननीय न्यायालय मे पेश किया माननीय न्‍यायालय ने आरोपी के विरूद्व धारा 323 भादवि का अपराध सिद्ध पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।

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