(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) विशेष न्यायाधीश ( भ्रष्टाचार अधियनियम ) अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 01/2016 की सुनवाई पूरी करते हुए, दिनांक 30/01/21 को निर्णय सुनाते हुए प्रकरण के आरोपी एल पी मिश्रा लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा पिता स्व राममिलन मिश्रा उम्र 45 वर्ष निवासी सुभाष नगर पुलिस लाइन शहडोल , पद कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिक सेवा अनूपपुर,बुद्धसेन कुम्हार पिता भूरेलाल कुम्हार उम्र 58 वर्ष निवासी रेलवे फाटक के पास अमलाई जिलां शहडोल, पद सहायक वर्ग 2 ग्रामीण यांत्रिक सेवा विभाग अनूपपुर को रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 ओर 13 का दोषी पाते हुए प्रत्येक धाराओं में क्रमशः चार–चार वर्ष की कारावास ओर 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है।राज्य (लोकायुक्त) की ओर से विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने पैरवी (पक्ष) रखा।
उनके द्वारा बताए गए जानकारी अनुसार मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि मामला लोकायुक्त थाना भोपाल रीवा के अपराध क्रमांक 216/15 का है,आरोपीगणों पर भ्रष्टाचार एक्ट की धारा 7 , 13 , के तहत यह आरोप था कि उन्होंने 17/5/15 से 25/5/15 की अवधि के बीच कार्यालय ग्रामीण यांत्रिक सेवा बिभाग अनूपपुर में आरोपी गण क्रमशः कार्यपालन यंत्री ओर सहायक वर्ग 2 के पद पर लोकसेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए शिकायत कर्ता फरियादी देवकांत करवरिया से शासकीय मत्स्य बीज प्रेक्षेत्र ग्राम कोहका में पांच पोखरों के किये गए निर्माण कार्य के संबंध में कार्य आदेश एवम बिल भुगतान करने व उक्त संबंध में दस्तावेज तैयार कर सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत करने के एवज बदले में दोनो आरोपीगणों ने मिलकर आरोपी एल.पी.मिश्रा ने शिकायत कर्ता से पचास हजार रूपये रिश्वत की मांग की ओर आरोपी अकाउंटेंट बुद्धसेन कहार ने अपने भाग का कार्य करने के लिए फरियादी से चार हजार पांच सौ रुपये रिश्वत की मांग की।
फरियादी देवकांत करवरिया जो उस समय संकल्प कंस्ट्रक्शन सतना की कंपनी के पेटी कांट्रेक्टर के रूप में ग्राम कोहका में कार्य कराया था।
फरियादी के द्वारा 17 मई 2015 को लोकायुक्त रीवा में शिकायत की गयी, लोकायुक्त टीम रीवा ने दिनाक 25/5/15 को ट्रेप कार्यवाही कर आरोपीगणों को ग्रामीण यांत्रिक सेवा विभाग में रंगे हाथों पकड़ा था।
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