Anchadhara

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बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज


हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो 

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यासयाधीश महोदय राजेन्द्रग्राम के न्यायालय से पारित आदेश में आरोपी राजेन्द्रा अगरिया पिता सुखसेन अगरिया उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम नांदपुर थाना राजेन्द्राग्राम जिला अनूपपुर के द्वारा जेल से रिहाई हेतु लगाए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे ने जमानत आवेदन का विरोध किया।आरोपी प्रकरण में लगभग डेढ़ वर्ष से कारावास में है आरोपी के विरूद्ध थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध क्र. 166/2018 धारा 366, 376 एवं पॉक्सो  अधिनियम का प्रकरण दर्ज है। 
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनांक को पीडिता अपने बाबूजी को बुलाने खेत जा रही थी तभी आरोपी रास्ते में आकर उसे बहला फुसला कर बस से रायपुर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म करता था, मौका मिलते ही वहां से पीडिता भागकर अनूपपुर आई अनूपपुर से अपने घर आकर घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया।    
आरोपी ने यह लिया था आधार आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि आरोपी को झूठा फसाया गया है आवेदक अनूपपुर जिले का स्थायी निवासी है फरार होने की संभावना नही है विचारण में समय लगने की संभावना है आरोपी जमानत की शर्तां का पालन करने के लिए तैयार है।जमानत पर छोडा जावे।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध उक्त आवेदन पत्र सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे के द्वारा इस आधार पर विरोध प्रकट किया गया कि आरोपी द्वारा महिला के विरूद्ध  गंभीर अपराध किया गया है इस तरह के अपराधों में आरोपी को जमानत दिए जाने से समाज में बुरा संदेश जायेगा। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. निरस्त कर दिया।

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