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गांजा का परिवहन और कब्जे में रखने वाले आरोपीगणों को पांच वर्ष का कठोर कारावास

 

हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो

अनूपपुर (अंचलधारा) न्ययालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल के न्ययालय के द्वारा आरोपी लालजी उर्फ राजेश शर्मा पिता बालचंद शर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर, थाना अमलाई जिला शहडोल एवं कोमल प्रसाद यादव पिता विशाल यादव उम्र 36 वर्ष निावासी कोदइली थाना कोतवाली अनूपपुर को एनडीपीएस धारा 20 20(बी)(II)(बी) का दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का कठोर कारावास ओर  20-20 हजार के जुर्माने का दंड देने का आदेश पारित किया है, राज्य की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पैरवी की।
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर में दिनांक 10/11/2014 को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रामपुर के निवासी लालजी गौतम एवं ग्राम कोदइली का कोमल यादव दोनों मोटरसाइकिल क्र. एम.पी.-18 एम - 905 से बोरी में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने हेतु कोदइली बकेली तरफ लेकर जाने वाले हैं, उक्त सूचना  पश्चाात अनूपपुर में पदस्थ उपनिरीक्षक जमुना प्रसाद पाण्डेय हमराह स्टाफ मुखबिर की सूचना की तस्दीक़ हेतु घटनास्थल रवाना हुए और मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर रेड किया तो एक मोटर साईकिल आते दिखी जिस पर दो व्येक्ति बैठे थे संदेहियों की तलाशी ली गई तो संदेहियों के पास से एक सफेद प्ला‍स्टिक की बोरी में 05 किलो ग्राम गांजा पाया गया, मौके से समस्त कार्यवाही करते हुए संदेहियों को गिरफ्तार कर गांजा तथा मोटरसाईकिल जब्त कर जब्ती  पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना जारी रखते हुए घटनास्थाल पर कार्यवाही पूर्ण कर वापस थाना आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक, 462/14 दर्ज किया गया, सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया , विचारण में माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। 

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