Anchadhara

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चरित्र शंका पर पत्नी को तलवार से मारने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर भूपेंद्र नकवाल के न्यायालय द्वारा आरोपी समनू बैगा उर्फ जग्गयड उर्म 38 वर्ष निवासी ग्राम अंतरिया चौकी केशवाही थाना बुढार जिला शहडोल को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, (हत्या का प्रयत्न) ओर आयुध अधिनियम की धारा 25 बी का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
मामले को जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेनय ने बताया कि अभियुक्त  समनू उसके पत्नीी के चरित्र पर शंका करते हुए उसके साथ मारपीट करता था जिसके डर के कारण वह अपने मायके ग्राम बिजोडी अपनी मां के यहां रहने लगी अभियुक्तर भी उसके साथ वहां जाकर रहने लगा वहां भी वह पडोसी के साथ पत्नीय के चरित्र को लेकर शंका करते हुए मारपीट करता था दिनांक 12-05-2014 की शाम करीब 6.30 बजे ताराबाई मजदूरी से लौटकर नहाने के लिए घर से निकल रही थी तभी अचानक अभियुकत्‍ ने उसे जान से मारने के आशय से गर्दन पर तलवार से वार किया बचने के लिये ताराबाई ने दाहिने हाथ से बार को रोका तो उसकी अंगुली गदेली व अगूंठा  कट गया खून निकले लगा वह चिल्ला ई घबराई और भागी शोर सुनकर वहां कुछ लोग पहुंचे तो अभियुक्त  जंगल की तरफ भाग गया ताराबाई दौडकर चौबा चौधरी के घर गई वहां आंगन में परछी के पास बेहोश होकर गिर गई कुछ देर बाद होश आया उसकी मां भी वहां पहुंच गई फिर लोगों ने 108 एम्बूललेंस बुलाकर उसे अस्पउताल भेजा जहां पुलिस ने अपराध क्रमांक 157/14 धारा 307, 498ए दर्ज किया, सम्पूर्ण विवेचना पश्चाद मामला विचारण हेतु माननीय नानायलय में प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पैरवी की, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ,ओर बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलील सुनने के बाद आरोपी पर माननीय न्यायालय ने अपराध सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई ओर कुल 3000 रुपये जुर्माने से दंडित किया तथा जुर्माने की सम्पूर्ण राशि आरोपी की पत्नी (आहत) को बतौर क्षतिपूर्ति  देने का आदेश भी पारित किया।

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