(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर।(अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय अनुपपुर राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय द्वारा आरोपी सुमित कुमार गुप्ता,उर्फ छोटू,पिता बसंत लाल गुप्ता,उम्र 23 वर्ष निवासी चचाई आवास क्रमांक !! F 04 थाना चचाई के द्वारा जेल से रिहाई हेतु लगाए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया की आरोपी पर यह आरोप है कि उसने पहले दिनांक 7/9/20 को फरियादी के मकान के मेन गेट में लगे ताले को रात 08.00 बजे तोड़ने की कोशिस की, इसके बाद दिनांक 08/09/20 को पुनः उसी घर मे रात्रि 12.25 बजे मेन गेट से घर मे घुस कर आलमारी खोलकर चोरी की, यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
आरोपी ने जमानत आवेदन यह लिया बचाव की उसे पुलिस ने झूठे मुकदमे में मारपीट कर गिरफ्तार कर लिया है, वह निर्दोष है, कोविड के कारण मामले की सुनवाई में समय लगेगा, उसकी फरार होने की संभवना नही है।
राज्य की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने उक्त आधारों का घोर विरोध किया ओर न्यायलय को बताया कि ,आरोपी ने फरियादिया के सुने मकान में घुस कर कीमती सामान ओर नगद राशि की चोरी की है,कोविड महामारी से आम लोग इस समय परेशान है, ऐसे समय मे आरोपी ने फरियादी महिला के घर मे घुस कर उसके जेवर ओर आइवल कंपनी का टेबलेट, ओर नगदी की चोरी की है,अपराधी शातिर किस्म का है, आस पास रहने वालो लोगों में भय व्याप्त है, यदि आरोपी को जमानत दी गयी तो इस प्रकार के अपराधों में दिन प्रतिदिन बृद्धि होगी।माननीय न्ययालय ने उक्त तर्कों से सहमत होकर आरोपी की जमानत आवेदन खारिज कर दी।

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