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बलात्संग के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनुपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय से आरोपी बसंत सिंह पिता स्व.नन्हू उम्र 38 निवासी भालूमाडा की जमानत याचिका निरस्त की गई।
      मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने अपर लोक अभियोजक कोतमा शैलेन्द्र सिंह के हवाले से बताया की मामला थाना कोतमा के अ.क्र.489/18 धारा 376,366 भादवि से संबंधित है जिसमें आरोपी द्वारा पीडिता कों बहला फुसलाकर रायपुर(छ.ग.) ले गया था और कमरे में रखकर उसके साथ बलात्कार करता था जब पीडिता को पता चला वह उसे किसी अन्य को बेचने वाला है तब पीडिता घबराकर वहा से भागकर अपने धर आई इस दौरान थाना भालूमाडा में गुम इंसान क्रमांक 71/18 दर्ज हो गई थी जिसमें थाना भालूमाडा द्वारा पीडिता की दस्तयाबी कर उक्तानुसार अपराध दर्ज कर मामले का विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आरोपी ने यह लिया था आधार - आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि पीडिता को किसी प्रकार की शारीरिक चोट नही है आरोपी को झूठा फसाया गया है आरोपी अपने घर का एक मात्र कर्ता धर्ता है फरार होने की संभावना नही है जमानत की शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। आरोपी नवयूवक है जेल जाने पर उनका भविष्य प्रभावित होगा इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध - उक्त आवेदन पत्र अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि अपराध पीडिता के साथ दुष्कर्म से संबंधित धारा 376भादवि से संबंधित है जोकि आजीवन कारावास से दण्डनीय गंभीर प्रकृति का है। आरोपी द्वारा जमानत दिए जाने पर समाज में बुरा संदेश जाएगा आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439द.प्र.स. निरस्त कर दिया।

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