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थाना भालूमाडा में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी शिवप्रताप केवट की जमानत याचिका निरस्त

  (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रविन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय के सत्र प्र.क्र.158/13 शासन बनाम शिवप्रताप केवट के आरोपी शिवप्रताप केवट उम 25 पिता बाबूलाल केवट, निवासी दफाई न.03 भालूमाडा की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। आरोपी पूर्व में फरार था जिसे दिनांक 11.01.2018 को भालूमाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया कि घटना थाना भालूमाडा के अपराध के 119/13 से संबंधित है। जिसमें आरोपी शिक्कुमार, शिवप्रसाद एवं शिवराम केवट द्वारा फरियादी राजाराम के साथ राड तथा टागी से हमला किया गया था जिससे आहत को प्राणघातक चोटे आयी थी। जिसकी सूचना पर थाना भालूमाडा में अ.क्र.119/13 धारा 307 भादवि का कायम किया गया था। तथा विवेचना उपरांत आरोपी शिवप्रताप केवट के फरार होने के कारण अनुपस्थिति में पेश किया गया था। जिसमें पूर्व में शिवप्रताप के दो भाईयों को दण्डित किया जा चुका है। तथा दिनांक 11.01.2018 को आरोपी शिवप्रताप केवट के गिरफ्तार होने पर उसके विरुद्ध भी अभियोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचाराधीन था। जिसमें आरोपी द्वारा यह जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. का इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था उसे जिसने फसाया गया था वह घटना के वक्त बाल्को कोरवा में मिडिया का काम करता था। उक्त जमानत आवेदन का अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि आरोपी पूर्व में भी फरार रह चुका। मामले में आरोपी के दो भाईयो को सजा हो चुकी है यदि आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है।

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