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नाबालिक के साथ छेडछाड आरोपी की जमानत हुई निरस्त

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) विशेष न्यायालय (पाक्सों) रविन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय से आरोपी मोहम्मद सलमान खान उम्र 19 पिता मो.जहूर निवासी सारंगगढ़ थाना कोतमा की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की गईं। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया की मामला थाना कोतमा के अ.क्र. 201/2020 धारा 454,354,354ए.354डी,323 भादवि तथा 7/8,11/12 पाक्सों एक्ट से संबंधित था जिसमें नाबालिक फरियादिया द्वारा आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध छेडछाड करने, पीछा करने मारपीट करने एवं बुरी नियत से हाथ पकडने के संबंध मे रिपोर्ट करायी गई थी। आरोपी द्वारा उक्त अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि आरोपी को पुलिस एवं फरियादिया द्वारा झूठा फसाया गया है। उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि आरोपी द्वारा नाबालिक के विरूद्ध छेड़छाड़ व मारपीट जैसा अपराध घर में घुसकर कारित किया गया है आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438द.प्र.स. निरस्त कर दिया।

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