Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए बनी जन उपयोगी लोक अदालत बिना शुल्क बिना अधिवक्ता होगा निराकरण प्रति सप्ताह शनिवार निर्धारित

                (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) उच्च न्यायिक सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर भू-भास्कर यादव ने बताया कि म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए जन उपयोगी लोक अदालत की स्थापना की गई है। विवादों की सुनवाई स्थाई लोक अदालत की पीठ द्वारा की जाती है, जिसके पीठासीन अध्यक्ष उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीश होते हैं।

लोक उपयोगी सेवा के अंतर्गत वायु, सड़क, जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के लिए यातायात सेवा, सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण हटाने हेतु या सार्वजनिक मार्ग समीप कोई न्यूसेंस हटाने हेतु या शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों के विक्रय रोकने या डाकतार, टेलीफोन सेवा, विधुत सेवा, जल प्रदाय सेवा, स्वच्छता प्रणाली जैसे नाली सड़क की सफाई, अस्पताल, औषधालय सेवा, बीमा सेवा संबंधित विवाद, बैंकिग, वित्तीय संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों, आवास, रियल स्टेट सेवा से संबधित विवादों का निराकरण इस लोक अदालत में किया जाता है। उपरोक्त सेवा में कमी से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति जन उपयोगी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
इस लोक अदालत की विषेषता यह है कि यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत के लिए किसी प्रकार के न्याय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती, अधिवक्ता के बगैर भी कोई आम व्यक्ति साधारण कागज में लिखकर आवेदन पेश कर सकता है। इस लोक अदालत का कार्यालय प्रत्येक शनिवार को जिला न्यायालय अनूपपुर में लगाया जाता है।
जन उपयोगी लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा। यह आवेदन शासन के किसी भी विभाग, नगरीय निकाय, निगम, सोसायटी, बैंक, अस्पताल प्रबंधन के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। इस लोक अदालत में पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर सुलाह का प्रयास किया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि जनता को अपेक्षित सुविधा उपलब्ध कराए। यदि शासन या संबंधित विभाग द्वारा उक्त कार्य नहीं किया जाता तब सिविल प्रक्रिया संहिता में दिये गये तरीके से आदेषिका जारी करके निष्पादन कार्य कराया जाता है।
इसी प्रकार मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने तथा मजदूरों को समय पर भुगतान में लापरवाही के लिए भी रोजगार गारंटी से संबंधित लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है। जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बेरोजगारों को उक्त योजना के तहत नियत दिनों तक काम मिले और उसका भुगतान समय पर कराया जाए। 

Post a Comment

0 Comments