(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
आज से 24 मई की
रात्रि 12 बजे तक प्रतिबन्ध
किसी भी प्रकार
की नही मिलेगी अनुमति
अनूपपुर (अंचलधारा)
कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी चन्द्र मोहन ठाकुर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144
(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अनूपपुर
अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कोतमा अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ में 09 मई से 24 मई रात्रि 12 बजे तक जुलूस रैली सभा आदि को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है न ही इनके हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति दी जाएगी। उक्त समयावधि में कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नही कर सकेगा।
अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कोतमा अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ में 09 मई से 24 मई रात्रि 12 बजे तक जुलूस रैली सभा आदि को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है न ही इनके हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति दी जाएगी। उक्त समयावधि में कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नही कर सकेगा।
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