(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
नियमों के उल्लंघन
पर होंगे दंड के भागीदार
अनूपपुर (अंचलधारा)
नगरीय क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन नगरपालिका
कार्यालय में ऋषि सिंघई प्रशासक नगरपालिका अनूपपुर की
अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन
संपन्न हुआ। जिसमें नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ ही नगर के होटल मालिक आदि की
उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई जिसमें सभी के सुझाव एवं अनुभव प्राप्त किए गए एवं नगर
पालिका द्वारा साधारण सभा की बैठक में 22-12-18 को लिए गए संकल्प की जानकारी सभी को
दी गई स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अवशिष्ट प्रबंधक नियमावली 2016 एवं संशोधित अध्यादेश
2017 के अंतर्गत निकाय सीमा में गंदगी आदि फैलाने में निम्न कार्य करने पर निम्नानुसार
अर्थदंड स्पाट फाइन लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर या नाले में रसायनिक अवशिष्ट या हानिकारक
द्रव्य बहाना उल्लंघन करते पाए जाने पर न्यूनतम रूपये 200 अधिकतम रूपये 500 अर्थदण्ड़
देय होगा। नगरीय सेवा में बगैर अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक से अधिक गोवंश,
भैस, बकरा, बकरी, सुअर, आदि पशुपालन छोड़कर सड़क पर गंदगी करने पर न्यूनतम 200 अधिकतम
500 रूपये अर्थदण्ड़ देय होगा। निर्माण एवं विंध्वंश अवशिष्ट अथवा निर्माण सामग्री फुटपाथ
एवं सड़क पर रखा जाने पर न्यूनतम 200 एवं अधिकतम 500 रूपये अर्थदंड देय होगा। रेस्टोरेंट,
होटल, धर्मशाला, गार्डन, हॉस्पिटल व अन्य खाद्य पदार्थ से संबंधित संस्थानों में जैविक
अपशिष्ट अथवा किचन अपशिष्ट सीधे उस क्षेत्र की सीवरेज या स्टोर्स से वाटर लाइन में
डालने पर प्रथम उल्लंघन पर 100 रुपए द्वितीय उल्लंघन पर रू.200 एवं तृतीय उल्लंघन पर
व्यवसायिक लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जावेगी। अमानक एवं प्रतिबंधित पॉलीथिन की
पन्नी आदि पाए जाने पर न्यूनतम 200 रूपये एवं अधिकतम 500 रूपये अर्थदंड देय होगा। ठोस
अपशिष्ट आदि जैसे कचरा, टायर, प्लास्टिक एवं सामग्री जलाने पर होने वाली गंदगी पर शराब
की दुकान कलाली आहता द्वारा गन्दगी करने पर न्यूनतम 200 एवं अधिकतम 500 रूपये अर्थदंड
देय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की गंदगी करना खुले में शौच, पेशाब करना
न्यूनतम 200 अधिकतम 500 रूपये अर्थदंड देय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना न्यूनतम
200 अधिकतम 500 रूपये देय होगा। बस स्टैंड आदि व्यवसाय करने में फुटपाथ एवं ठेला गाड़ी
जलपान एवं अंडा विक्रेता इत्यादि द्वारा गंदगी करने पर न्यूनतम 200 अधिकतम 500 रूपये अर्थदंड देय होगा। शहर के विभिन्न वार्डों
के पीछे की गलियों में गंदगी फैलाने पर न्यूनतम 200 अधिकतम 500 रूपये अर्थदंड देय होगा।
नगर पालिका प्रशासक ऋषि सिंघई ने नगरपालिका क्षेत्र के नागरिको से सहयोग की अपेक्षा
की है।
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