(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा)लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने जिले में लोक परिशान्ति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत 16 मार्च 2024 से 05 जून 2024 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं।
जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउडस्पीकर,डेक,डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन किसी आमसभा, सम्मेलन,जुलूस,कार्यक्रम,जलसा, टीवी-एलइडी या चलित वाहन में नहीं करेंगे।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वाल्यूम में(ध्वनि स्तर परिवेशी 10 डेसीबल से अनाधिक) पर अनुमति दे सकेंगे।
सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा।यह आदेश अनूपपुर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउडस्पीकर,डेक,डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन किसी आमसभा, सम्मेलन,जुलूस,कार्यक्रम,जलसा, टीवी-एलइडी या चलित वाहन में नहीं करेंगे।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वाल्यूम में(ध्वनि स्तर परिवेशी 10 डेसीबल से अनाधिक) पर अनुमति दे सकेंगे।
सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा।यह आदेश अनूपपुर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा।
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