(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा)भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेय अस्त्रों के माध्यम से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है।उक्त का संज्ञान लेते हुए आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचारोपरान्त लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित करने की अनुशंसा की गई हैै।
उक्त का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत अनूपपुर जिले अंतर्गत स्वीकृत समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिणाम की घोषणा होने तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।उन्होंने समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों कों आदेशित किया है कि उनके पक्ष मे स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थानों मे तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्र की छूट के लिए अनूपपुर जिले हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेय अस्त्रों के माध्यम से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है।उक्त का संज्ञान लेते हुए आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचारोपरान्त लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित करने की अनुशंसा की गई हैै।
उक्त का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत अनूपपुर जिले अंतर्गत स्वीकृत समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिणाम की घोषणा होने तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।उन्होंने समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों कों आदेशित किया है कि उनके पक्ष मे स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थानों मे तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्र की छूट के लिए अनूपपुर जिले हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
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