(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना करनपठार के अपराध क्र. 55/2018 धारा 363, 366(क), 354, 354 (क) भादवि एवं 7/8 पाक्सों एक्ट के आरोपी राजेन्द्र उर्फ लल्लू पिता महा सिंह गोंड उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम धुम्माकापा,थाना करनपठार जिला अनूपपुर (म.प्र.) को निर्णय दिनांक 30/11/2023 धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड,धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना एवं 7/8 पाक्सों एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माना कुल मिलाकर आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गयी।
वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 13/04/2018 को फरियादी अभियोक्त्री की मां ने थाना करनपठार में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि उसकी 15 वर्षीय 06 माह की बडी लडकी अभियोक्त्री उसके साथ रहती हैं।जो दिनांक 12/04/2018 को रात करीब 08 बजे किसी को बिना बताये कही चली गई है।आसपास एवं रिश्तेदारी मे तलाश किए जाने पर कोई पता नहीं चल रहा हैं।अभियोक्त्री का रंग गोरा,चेहरा गोल हैं व हिंदी बोलती हैं।जो सफेद रंग का सलवार सूट पहनी हैं।उसे शंका हैं कि अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया हैं।
फरियादी की लिखित सूचना के आधार पर अभियोक्त्री की गुम होने के सबंध में गुमशुदगी पंजीकरण क्र.10/18 दर्ज की गई तथा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्व अपराध क्र. 55/18 अंतर्गत धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्व की गई।दिनांक 05/05/2018 को अभियोक्त्री को ग्राम थानगांव,बिजुरी से अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ लल्लू के आधिपत्य से बरामद कर बरामदगी पंचनामा बनाया गया और अभियोक्त्री को उसकी मां को सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा बनाया गया।
अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्व किए। अभियोक्त्री ने अपने कथन में अभियुक्त द्वारा शादी की बात कहकर बहला फुसलाकर ले जाने एवं छेडछाड करने की बात बताई।मामले की समस्त् विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जहां अभियोजन द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई जहां पर न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गयी।
वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 13/04/2018 को फरियादी अभियोक्त्री की मां ने थाना करनपठार में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि उसकी 15 वर्षीय 06 माह की बडी लडकी अभियोक्त्री उसके साथ रहती हैं।जो दिनांक 12/04/2018 को रात करीब 08 बजे किसी को बिना बताये कही चली गई है।आसपास एवं रिश्तेदारी मे तलाश किए जाने पर कोई पता नहीं चल रहा हैं।अभियोक्त्री का रंग गोरा,चेहरा गोल हैं व हिंदी बोलती हैं।जो सफेद रंग का सलवार सूट पहनी हैं।उसे शंका हैं कि अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया हैं।
फरियादी की लिखित सूचना के आधार पर अभियोक्त्री की गुम होने के सबंध में गुमशुदगी पंजीकरण क्र.10/18 दर्ज की गई तथा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्व अपराध क्र. 55/18 अंतर्गत धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्व की गई।दिनांक 05/05/2018 को अभियोक्त्री को ग्राम थानगांव,बिजुरी से अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ लल्लू के आधिपत्य से बरामद कर बरामदगी पंचनामा बनाया गया और अभियोक्त्री को उसकी मां को सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा बनाया गया।
अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्व किए। अभियोक्त्री ने अपने कथन में अभियुक्त द्वारा शादी की बात कहकर बहला फुसलाकर ले जाने एवं छेडछाड करने की बात बताई।मामले की समस्त् विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जहां अभियोजन द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई जहां पर न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
0 Comments