(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा निर्वाचन-2023 के मतगणना दिनांक 03 दिसम्बर 2023 को संपूर्ण दिवस की अवधि के लिए अनूपपुर जिले के समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं एफ.एल.-3 देशी मदिरा मद्य भण्डागार को बन्द रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किये जाने का आदेश जारी किया है।
शुष्क दिवस में मदिरा का विक्रय पूर्ण रूप से निषेधित रहेगा।शुष्क दिवस में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण,परिवहन,भण्डारण एवं विक्रय आदि न हो इसके साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों से मदिरा की तस्करी न हो इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी- कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त संबंध में समुचित ध्यान देते हुए विशेष चौकसी एवं निगरानी रखी जाए।
शुष्क दिवस में मदिरा का विक्रय पूर्ण रूप से निषेधित रहेगा।शुष्क दिवस में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण,परिवहन,भण्डारण एवं विक्रय आदि न हो इसके साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों से मदिरा की तस्करी न हो इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी- कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त संबंध में समुचित ध्यान देते हुए विशेष चौकसी एवं निगरानी रखी जाए।
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