(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अनूपपुर जिले की कोतमा,अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शांतिपूर्ण मतगणना संपादित कराए जाने व लोक परिशांति बनाए जाने रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला अनूपपुर (म.प्र.) अंतर्गत 03 दिसम्बर 2023 को 24 घण्टे (सम्पूर्ण दिवस) के लिए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है।
जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ के द्वारा ततसंबंध में जारी आदेश में उल्लेख है कि जिला अनूपपुर अंतर्गत उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नही चलेगा और न ही कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार,पदार्थ लेकर नही चलेगा।कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नही करेगा।जिला अनूपपुर अंतर्गत उक्त अवधि में कोई भी जुलूस,रैली,आमसभा,सम्मेलन सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति के बिना आयोजित नही होगी और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा।सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनिमयन एवं नियंत्रण) नियम 2000 का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।जिला अंतर्गत उक्त अवधि में सोडा वाटर,कांच की बोतल,ईटो के टुकड़े एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित होगा।यह आदेश जिला अनूपपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा जिले की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।आदेश में उल्लेखित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के सभी बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।जिला अंतर्गत उक्त अवधि में सोडा वाटर,कांच की बोतल,ईटो के टुकड़े एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित होगा।यह आदेश जिला अनूपपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा जिले की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।आदेश में उल्लेखित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के सभी बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
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