(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अंतर्गत 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया।इस अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की एक प्रति एवं एक प्रति सीडी उपलब्ध कराई गई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को अवगत कराया की जिले के सभी 699 मतदान केन्द्रो पर मतदाता सूची का वितरण कर दिया गया है।आज सेक्टर अधिकारियों की उपस्थिति में बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन के अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। बैठक में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार,जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा,अपर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सी.पी.पटेल,जिले के चारों अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी,संयुक्त कलेक्टर दिलीप पांडे सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मास्टर ट्रेनर अजय जैन,कौशलेंद्र सिंह सहित निर्वाचन कार्यालय के संजय निगम उपस्थित थे।
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारीओ को भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श आचरण संहिता तथा मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमुख निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता के विभिन्न अधिनियम,नियम के अनुसार कार्यवाही के प्रावधान संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया।उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य के प्रचार-प्रसार में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना किया जाए।उन्होंने सभाओं,साउंड सर्विस आदि के अनुमति के लिए संबंधित रिटर्निग ऑफिसर के कार्यालय में आवेदन देकर अनुमति प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी।
बैठक में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर अजय कुमार जैन व कौशलेंद्र सिंह ने एमसीसी,एमसीएमसी के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से राजनीतिक दलों के पदाधिकारीओ को विस्तार से जानकारी दी।राजनीतिक दलों को पोस्टल बैलेट,दिव्यांग जनों,सर्विस वोटर को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान की सुविधा के संबंध में अवगत कराया गया।
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