पुलिस अधीक्षक ने
टी.आई. सहित स्टाफ को किया पुरस्कृत
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) अनूपपुर (अंचलधारा) पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवांर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर शिवकुमार सिंह तथा एसडीओपी कोतमा वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में रामनगर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन बुक खरीदी में ब्लू लिंक भेज कर 99600 रुपए ( निन्नावे हजार छः सौ रुपए ) की धोखाधड़ी एवं ठगी किए जाने के मामले में झारखंड राज्य से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी एवं ठगी के रुपए बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।
टी.आई.रामनगर अरविंद जैन ने बताया कि उक्त ऑनलाइन ठगी के पीड़ित धर्मेंद्र कुमार सिंह पिता स्वर्गीय हरिशंकर सिंह उम्र करीब 27 साल निवासी राजनगर थाना रामनगर जिला अनूपपुर के द्वारा दिनांक 13/03/2023 को थाना रामनगर में एफ.आई.आर.दर्ज कराई गई कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और दिनांक 18/01/2023 को कृष्णा पब्लिकेशन के ऑफिसियल वेबसाइट से नंबर लेकर सी.आई.एस.एफ.की परीक्षा की तैयारी से संबंधित संबंधी पुस्तक को ऑनलाइन मंगवाया था,जिसका 190 रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर दिया था और ऑर्डर कंफर्म हो गया था और डिलीवरी की तारीख 25/01/2023 थी।जो 24/01/2023 को पीड़ित के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया और उसने बताया कि कूरियर ट्रैकिंग डिपार्टमेंट से बोला रहा हूं, आपकी पुस्तक की डिलीवरी के लिए 5 रुपए का भुगतान भेजी गई ब्लू लिंक के माध्यम से करिए।पीड़ित द्वारा उसके मोबाइल नंबर पर भेजी गई ब्लू लिंक पर जैसे ही 5 रुपए का भुगतान किया गया तो पीड़ित के मोबाइल बैंकिंग से जुड़े सेंट्रल बैंक शाखा राजनगर के सेविंग खाता से कुल 99600 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर धोखाधड़ी एवं ठगी कर दी गई।ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट पर थाना रामनगर में अपराध क्रमांक 80/23 धारा 419,420 भारतीय दंड विधान धारा 66 (सी ) 66 (डी ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज की जाकर विवेचना की गई।
प्रकरण की विवेचना में आरोपी द्वारा प्रयुक्त मोबाइल नंबर एवं ऑनलाइन बैंकिंग से ठगी में प्रयुक्त खातों की जानकारी के आधार पर टी.आई.रामनगर अरविंद जैन, सहायक उप निरीक्षक धर्मेंद्र महोबिया,प्रधान आरक्षक सनत कुमार द्विवेदी महिला आरक्षक सीमा भलावी के द्वारा उक्त ऑनलाइन ठगी में शामिल मुख्य आरोपी आलोक कुमार साहू पिता निरंजन कुमार साहू उम्र करीब 23 साल निवासी छोटा गोविंदपुर,थाना छोटा गोविंदपुर,जिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड एवं सह आरोपी पूनम देवी पति निरंजन कुमार साहू उम्र 44 साल निवासी छोटा गोविंदपुर जिला पूर्वी सिँहभूम झारखंड को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई।पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपियों से ऑनलाइन ठगी कर अर्जित किये किए गए 99600 रुपए में से 67000 रुपए ( सरसठ हजार रुपए ) बरामद किए गए हैं।गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस डिमांड लिया जाकर अन्य ऑनलाइन ठगी एवं धोखाधड़ी के मामलों में भी पतासाजी एवं पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार ने कोरियर सर्विस के नाम पर ब्लू लिंक भेज कर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में झारखंड से आरोपियों को गिरफ्तार करने के सराहनीय कार्य के लिए टी.आई.रामनगर अरविंद जैन एवं सहायक उप निरीक्ष धर्मेंद्र महोबिया,प्रधान आरक्षक सनत द्विवेदी एवं महिला आरक्षक सीमा भलावी को पुरस्कृत किया है।पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार द्वारा पुलिस की ओर से नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी अनजान मोबाइल नंबर से भेजे गए लिंक पर ऑनलाइन बैंकिंग भुगतान न करें एवं न ही ओ.टी. पी.शेयर करें।
टी.आई.रामनगर अरविंद जैन ने बताया कि उक्त ऑनलाइन ठगी के पीड़ित धर्मेंद्र कुमार सिंह पिता स्वर्गीय हरिशंकर सिंह उम्र करीब 27 साल निवासी राजनगर थाना रामनगर जिला अनूपपुर के द्वारा दिनांक 13/03/2023 को थाना रामनगर में एफ.आई.आर.दर्ज कराई गई कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और दिनांक 18/01/2023 को कृष्णा पब्लिकेशन के ऑफिसियल वेबसाइट से नंबर लेकर सी.आई.एस.एफ.की परीक्षा की तैयारी से संबंधित संबंधी पुस्तक को ऑनलाइन मंगवाया था,जिसका 190 रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर दिया था और ऑर्डर कंफर्म हो गया था और डिलीवरी की तारीख 25/01/2023 थी।जो 24/01/2023 को पीड़ित के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया और उसने बताया कि कूरियर ट्रैकिंग डिपार्टमेंट से बोला रहा हूं, आपकी पुस्तक की डिलीवरी के लिए 5 रुपए का भुगतान भेजी गई ब्लू लिंक के माध्यम से करिए।पीड़ित द्वारा उसके मोबाइल नंबर पर भेजी गई ब्लू लिंक पर जैसे ही 5 रुपए का भुगतान किया गया तो पीड़ित के मोबाइल बैंकिंग से जुड़े सेंट्रल बैंक शाखा राजनगर के सेविंग खाता से कुल 99600 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर धोखाधड़ी एवं ठगी कर दी गई।ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट पर थाना रामनगर में अपराध क्रमांक 80/23 धारा 419,420 भारतीय दंड विधान धारा 66 (सी ) 66 (डी ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज की जाकर विवेचना की गई।
प्रकरण की विवेचना में आरोपी द्वारा प्रयुक्त मोबाइल नंबर एवं ऑनलाइन बैंकिंग से ठगी में प्रयुक्त खातों की जानकारी के आधार पर टी.आई.रामनगर अरविंद जैन, सहायक उप निरीक्षक धर्मेंद्र महोबिया,प्रधान आरक्षक सनत कुमार द्विवेदी महिला आरक्षक सीमा भलावी के द्वारा उक्त ऑनलाइन ठगी में शामिल मुख्य आरोपी आलोक कुमार साहू पिता निरंजन कुमार साहू उम्र करीब 23 साल निवासी छोटा गोविंदपुर,थाना छोटा गोविंदपुर,जिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड एवं सह आरोपी पूनम देवी पति निरंजन कुमार साहू उम्र 44 साल निवासी छोटा गोविंदपुर जिला पूर्वी सिँहभूम झारखंड को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई।पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपियों से ऑनलाइन ठगी कर अर्जित किये किए गए 99600 रुपए में से 67000 रुपए ( सरसठ हजार रुपए ) बरामद किए गए हैं।गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस डिमांड लिया जाकर अन्य ऑनलाइन ठगी एवं धोखाधड़ी के मामलों में भी पतासाजी एवं पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार ने कोरियर सर्विस के नाम पर ब्लू लिंक भेज कर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में झारखंड से आरोपियों को गिरफ्तार करने के सराहनीय कार्य के लिए टी.आई.रामनगर अरविंद जैन एवं सहायक उप निरीक्ष धर्मेंद्र महोबिया,प्रधान आरक्षक सनत द्विवेदी एवं महिला आरक्षक सीमा भलावी को पुरस्कृत किया है।पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार द्वारा पुलिस की ओर से नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी अनजान मोबाइल नंबर से भेजे गए लिंक पर ऑनलाइन बैंकिंग भुगतान न करें एवं न ही ओ.टी. पी.शेयर करें।
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