(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जिला न्यायालय अनूपपुर में किया गया।
लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के कार्यालय का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एस.एस.परमार द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।
इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश एस.एस.परमार ने कहा कि जिले में लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के प्रारंभ होने का लाभ सीधे तौर पर ऐसे व्यक्तियों को होगा,जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना बचाव पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने से वंचित रहते हैं। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में चीफ,डिप्टी एवं असिस्टेंट के रूप में सेवा देने वाले अधिवक्तागण निःशुल्क उनके प्रकरणों में पैरवी करेंगे।पैरवी में किसी भी प्रकार का शुल्क या फीस का भुगतान नहीं करना होगा।जेल में निरूद्ध बंदियों को उनके द्वारा मांग किए जाने पर तत्काल पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध होंगे।
शुभारंभ अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के ध्येय वाक्य ‘‘न्याय सबके लिये‘‘ को चरितार्थ करने के उद्देश्य से लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना सभी जिलों में की जा रही है।इस सिस्टम की स्थापना होने से निर्धन गरीब पक्षकारों को सीधे तौर पर लाभ होगा।
इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. सेवतिया,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट महेन्द्र कुमार उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट रामअवतार पटेल,न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी असाटी,न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अंजली शाह, जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलावर सिंह,अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह परिहार,लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ता संतदास नापित,शाबिर अली,रामकृष्ण सोनी,विकास शुक्ला,शोभा पटेल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण तथा पक्षकारगण उपस्थित थे।
लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के कार्यालय का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एस.एस.परमार द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।
इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश एस.एस.परमार ने कहा कि जिले में लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के प्रारंभ होने का लाभ सीधे तौर पर ऐसे व्यक्तियों को होगा,जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना बचाव पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने से वंचित रहते हैं। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में चीफ,डिप्टी एवं असिस्टेंट के रूप में सेवा देने वाले अधिवक्तागण निःशुल्क उनके प्रकरणों में पैरवी करेंगे।पैरवी में किसी भी प्रकार का शुल्क या फीस का भुगतान नहीं करना होगा।जेल में निरूद्ध बंदियों को उनके द्वारा मांग किए जाने पर तत्काल पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध होंगे।
शुभारंभ अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के ध्येय वाक्य ‘‘न्याय सबके लिये‘‘ को चरितार्थ करने के उद्देश्य से लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना सभी जिलों में की जा रही है।इस सिस्टम की स्थापना होने से निर्धन गरीब पक्षकारों को सीधे तौर पर लाभ होगा।
इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. सेवतिया,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट महेन्द्र कुमार उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट रामअवतार पटेल,न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी असाटी,न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अंजली शाह, जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलावर सिंह,अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह परिहार,लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ता संतदास नापित,शाबिर अली,रामकृष्ण सोनी,विकास शुक्ला,शोभा पटेल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण तथा पक्षकारगण उपस्थित थे।
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