(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) केशरवानी समाज अनूपपुर ने केसरवानी वैश्य सभा मध्यप्रदेश के आदेश के अनुसार रीवा जिले के हनुमना थाना अंतर्गत जयप्रकाश गुप्ता के साथ घटित अमानवीय घृणित घटना के मुख्य आरोपी जवाहर सिंह गॉड शासकीय सेवक को बर्खास्त कर उसकी सरपंच पत्नी को भी पद से पृथक किये जाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से केशरवानी समाज अनूपपुर के पूर्व नपा उपाध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, ब्रज मोहन गुप्ता,महेश गुप्ता,शैलेन्द्र गुप्ता,नरेश गुप्ता, कैलाश गुप्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।केशरवानी समाज अनूपपुर ने कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 का पालन करते हुए ज्ञापन सौंपा।इस अवसर पर काफी संख्या में केशरवानी समाज के लोग उपस्थित थे।ज्ञापन में लेख किया गया केसरवानी समाज के पीड़ित जयप्रकाश गुप्ता को पिपराही ग्राम के सरपंच प्रेमवती सिंह गोंड के पति जवाहर सिंह गोंड (जो प्रतापगंज हायर सेकेण्ड्री स्कूल में बड़े बाबू के पद पर पदस्थ हैं) दिनांक 10/05/2021 को शाम 7.00 बजे अपने घर बुलाकर दरवाजा बंद कर,रामजस सिंह गोंड एवं राजकुमार सिंह गोंड से जयप्रकाश के हाथ को बंधवाकर उसकी चड्डी और पैंट को अर्द्धनग्न कर जूते,लाठी और हाथ मुक्के से जवाहर सिंह द्वारा मारपीट की गई और उसका वीडियों रामजस सिंह गोंड से बनवाकर जयप्रकाश को धमकी दी गई कि यदि इस घटना की जानकारी किसी को भी दिया तो उसका यह वीडियों वायरल कर देगा और उसे एस.सी. एस.टी.एक्ट के अंतर्गत फंसवाकर जेल भेजवा देगा।वीडियों वायरल होने एवं एस.सी.एस.टी. एक्ट के अंतर्गत झूठे आरोप में फंसा देने के भय से जयप्रकाश द्वारा इस घटना की रिपोर्ट उस समय नही की गई। 06 माह पूर्व जयप्रकाश के ड्राइवर संतोष सिंह के माध्यम से इस घटना की वीडियो वायरल होने की जानकारी पीड़ित को प्राप्त हुई और संतोष से वीडियो क्लिप लिया दिनांक 22 जुलाई 2023 को प्रातः 9.00 बजे जवाहर सिंह द्वारा पुनः जयप्रकाश को सरेआम मां बहन की बुरी बुरी गाली देते हुये, रिपोर्ट करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। अंततः जयप्रकाश द्वारा थाना हनुमना में दिनांक 22 जुलाई 2023 को शाम 4.00 बजे जाकर लिखित में पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट की गई जिस पर थाना हनुमना में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।मांग बिन्दु क्र.1 उपरोक्त घटना के आरोपी जवाहर सिंह गोंड जो एक शासकीय सेवक है का यह घिनौना कृत्य समाज विरोधी एवं शासकीय सेवा नियमों के विरूद्ध है। इसलिये प्रमाणित, अत्याचार, अनाचार एवं घृणित अमानवीय कृत्य के लिये आरोपी जवाहर सिंह गोंड को शासकीय सेवा से बर्खास्त किया जाये। मांग बिन्दु क्र.2 साथ ही आरोपी की पत्नी जो ग्राम पिपराही की सरपंच है जिसके दम पर ही आरोपी एवं उसका परिवार क्षेत्र में आतंक के पर्याय बनकर सम्पूर्ण क्षेत्र में भय का वातावरण बना रखे है अतः क्षेत्र को भयमुक्त करने के लिये आरोपी की पत्नी को म.प्र. पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 - ख के अंतर्गत सरपंच पद से पृथक किया जाये।मांग बिन्दु क्र.3 सीधी जिले के अंतर्गत हाल ही में आरोपी शुक्ला के द्वारा जो घृणित कार्य किया गया था,उस पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एन.एस.ए. लगाकर उसका घर ध्वस्त करते हुये हर संभव तरीके से उसे दण्डित किया गया है।ठीक उसी तरह ग्राम पिपराही की इस घटना के आरोपियों के विरूद्ध भी शासन प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए।
एक प्रदेश में दो तरह का विधान और दोहरा मापदण्ड उचित नहीं है।रीवा जिले के इस घृणित कृत्य में भी प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी आप सबके साथ समान रूप से न्याय करते हुये आरोपी जवाहर सिंह को तत्काल शासकीय सेवा से बर्खास्त करें और उसकी पत्नी को भी सरपंच पद से पृथक करने की कृपा करें अन्यथा सम्पूर्ण वैश्य समाज इस अमानवीय एवं घृणित अपराध के विरुद्ध प्रजातांत्रिक ढंग से अवसर आने पर, आंदोलन करने के लिये तैयार रहेगा।
एक प्रदेश में दो तरह का विधान और दोहरा मापदण्ड उचित नहीं है।रीवा जिले के इस घृणित कृत्य में भी प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी आप सबके साथ समान रूप से न्याय करते हुये आरोपी जवाहर सिंह को तत्काल शासकीय सेवा से बर्खास्त करें और उसकी पत्नी को भी सरपंच पद से पृथक करने की कृपा करें अन्यथा सम्पूर्ण वैश्य समाज इस अमानवीय एवं घृणित अपराध के विरुद्ध प्रजातांत्रिक ढंग से अवसर आने पर, आंदोलन करने के लिये तैयार रहेगा।
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