(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिला अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया के न्यायालय में विशेष प्रकरण क्र. 64/20 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक- 446/2020 अन्तर्गत धारा 376, 376(2)(एन), 450 भादवि 3/4, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी लवकुश पटेल पिता बैजनाथ पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पौडी खुर्द थाना कोतवाली अनूपपुर को दोषी पाते हुए बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।मामले में राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे ने पैरवी की है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता का कक्षा 11वीं की पढाई करने के दौरान अभियुक्त लवकुश पटेल की पीड़िता से जान पहचान होने के कारण अभियुक्त ने पीडिता के साथ शादी करने की बात करते हुए दिनांक 10/10/2015 को पीडिता के घर में प्रवेश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उक्त दिनांक के बाद से दिनांक 20/09/2020 तक उसके साथ शादी का प्रलोभन देते हुए शारीरिक संबंध निर्मित करता रहा,परंतु शादी न करने के कारण पीडिता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करायी,जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता का कक्षा 11वीं की पढाई करने के दौरान अभियुक्त लवकुश पटेल की पीड़िता से जान पहचान होने के कारण अभियुक्त ने पीडिता के साथ शादी करने की बात करते हुए दिनांक 10/10/2015 को पीडिता के घर में प्रवेश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उक्त दिनांक के बाद से दिनांक 20/09/2020 तक उसके साथ शादी का प्रलोभन देते हुए शारीरिक संबंध निर्मित करता रहा,परंतु शादी न करने के कारण पीडिता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करायी,जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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