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आदिवासी महाविद्यालय कन्या छात्रावास की अधीक्षिका को गंभीर शिकायत पर प्रभारी कलेक्टर ने किया निलंबित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) आदिवासी महाविद्यालय कन्या छात्रावास की छात्राओं द्वारा दूरभाष पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त को छात्रावास अधीक्षिका के संबंध में बरती जा रही लापरवाही तथा छात्रावास अधीक्षिका का मैन्यु अनुसार भोजन प्रदाय नही करना,भोजन गुणवत्ताहीन होना, कई बार नाश्‍ता नही देना और कहना कि उपलब्ध नही है, बाथरूम एवं टॉयलेट में पानी नही आना और पाईप का टूटा होना, छात्रावास, कॉलेज परिसर में स्थित है, जिसके संबंध में खिड़कियों में पर्दा लगाने के लिए बार-बार बोलने के बाद भी नही लगाना,छात्रावास में कार्यरत अंशकालीन मजदूर को छात्रावास में कार्य न कराकर अपने घर में कार्य कराना,कम्प्यूटर, प्रिन्टर को अपने घर में ले जाना, प्रतिदिन छात्राओं को सब्जी एवं अन्य सामान के लिए छात्रावास अधीक्षक के घर से लेकर आना तथा दिनांक 26/12/2022 को महाविद्यालय में सीसीई होना, परन्तु छात्रावास अधीक्षिका द्वारा यह बोला जाना कि आप सब लोग अपने-अपने घर चले जाओ और घर से ही सीसीई देना, जबकि छात्राओं द्वारा उनसे आग्रह किया गया कि हम लोग घर नही जाना चाहते हैं और यही रहकर महाविद्यालय में सीसीई देना चाहते हैं। इसके पश्‍चात् भी छात्रावास अधीक्षिका द्वारा 16 छात्राओं को छात्रावास से बाहर निकालकर छात्रावास के गेट में ताला बंद कर दिया गया। जिसकी सूचना पुनः जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त को दूरभाष पर दी गई। छात्राओं द्वारा की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त ने छात्रावास पहुंचकर शिकायतों की जांच की और मौका पंचनामा तैयार किया गया। जिससे उक्त गंभीर शिकायत सत्य पाई गई। जिस पर प्रभारी कलेक्टर सरोधन सिंह ने आदिवासी कन्या महाविद्यालय छात्रावास अनूपपुर की प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका माध्यमिक शिक्षक हेमवती पोर्ते को दायित्वों का स्वेच्छाचारिता, विश्रृंखलित एवं दुःसाहस को द्योतक होकर अधीक्षिका के दायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन होने से श्रीमती पोर्ते का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 (1) संनिष्ठा (2) कर्तव्यपरायणता (3) अशोभनीय होकर स्वेच्छाचारिता, दुःसाहस का द्योतक है। जिस पर कलेक्टर ने प्रभारी छात्रावास अधीक्षक व माध्यमिक शिक्षक हेमवती पोर्ते को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन होकर गंभीर कदाचरण होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्रीमती पोर्ते का निलंबन पश्‍चात् मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी संलग्न किया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी के द्वारा श्रीमती पोर्ते के उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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