(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) जिला अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र जैतहरी की शासकीय भूमि आराजी खसरा नंबर 746 के अंश भाग रकवा 0.186 हे. भूमि के अंश भाग 40ग50 वर्ग फुट पर अनोवदक सृजन केडिया पिता राजकुमार केडिया,सुनील गुप्ता पिता बद्री प्रसाद गुप्ता दोनो निवासी जैतहरी के द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा था।
जिस पर न्यायालय तहसीलदार जैतहरी के राजस्व प्रकरण 10/अ-68/22-23 दिनांक 19/10/2022 के तहत न्यायालय तहसीलदार जैतहरी के द्वारा मध्यप्रदेश भू-अधिकार संहिता 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिवेदित भूमि से अतिक्रामक को बेदखली हेतु आदेश दिया गया था।
उक्त आदेश के तारतम्य में दिनांक 28/12/2022 को राजस्व एवं पुलिस के द्वारा अवैध निर्माण (05 पक्के दुकान) को जमींदोज किया गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में एसडीएम जैतहरी विजय डेहरिया,एसडीओपी अनूपपुर सुश्री कीर्ति बघेल, एसडीओपी पुष्पराजगढ़ सुश्री सोनाली गुप्ता,तहसीलदार
जैतहरी शषांक शैण्डे,थाना प्रभारी जैतहरी के.के. त्रिपाठी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह एवं लगभग 75 की संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।उक्त कार्यवाही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सम्पन हुआ, जिससे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था कि स्थिति निर्मित नही हुयी।
जिस पर न्यायालय तहसीलदार जैतहरी के राजस्व प्रकरण 10/अ-68/22-23 दिनांक 19/10/2022 के तहत न्यायालय तहसीलदार जैतहरी के द्वारा मध्यप्रदेश भू-अधिकार संहिता 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिवेदित भूमि से अतिक्रामक को बेदखली हेतु आदेश दिया गया था।
उक्त आदेश के तारतम्य में दिनांक 28/12/2022 को राजस्व एवं पुलिस के द्वारा अवैध निर्माण (05 पक्के दुकान) को जमींदोज किया गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में एसडीएम जैतहरी विजय डेहरिया,एसडीओपी अनूपपुर सुश्री कीर्ति बघेल, एसडीओपी पुष्पराजगढ़ सुश्री सोनाली गुप्ता,तहसीलदार
जैतहरी शषांक शैण्डे,थाना प्रभारी जैतहरी के.के. त्रिपाठी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह एवं लगभग 75 की संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।उक्त कार्यवाही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सम्पन हुआ, जिससे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था कि स्थिति निर्मित नही हुयी।
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