(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालयों के सत्र प्रकरण क्र. 85/2019 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र. 212/19 धारा 394, 364क, 376 भादवि के आरोपी सतीष उर्फ बउरा उर्फ रिस्पत कोल पिता सेमलू कोल उम्र 29 वर्ष निवासी करौंजियाटोला,पिपरिया थाना कोतवाली जिला अनूपपुर को धारा 364क भादवि के लिए (दो बार) पीडिता के संबंध में आजीवन कारावास 02 हजार रू. अर्थदण्ड, पीडिता के भाई के संबंध में आजीवन कारावास 02 हजार रू. अर्थदण्ड, धारा 394 भादवि के लिये 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 हजार रू. अर्थदण्ड तथा धारा 376 भादवि के लिये आजीवन कारावास व 02 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को आजीवन का कारावास एवं कुल 8 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं, प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा की गयी है।
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी ने बताया कि पीडिता अपने मौसेरे भाई के साथ 10/06/2019 को अनूपपुर में इतिहास विषय की पूरक परीक्षा देने आयी थी, वह दिन के दो बजे से पांच बजे परीक्षा देने के बाद अनूपपुर बस स्टैण्ड में अपने मौसेरे भाई के साथ गांव जाने के लिये डायरेक्ट बस न होने के कारण अग्रवाल भोजनालय में भोजन किये। फिर वापस जाने के लिय बस के इंतजार में दोनों अमरकंटक तिराहा अनूपपुर में पहुंच गये, रात्रि करीब साढे़ दस बजे पीडिता अपने मौसेरे भाई के साथ बस का इन्तजार कर रही थी, उसी समय एक सफेद स्कूटी सवार नाटा कद, गंठा बदन, काले रंग का 25 से 30 वर्ष का व्यक्ति सतीष उर्फ बउरा उर्फ रिश्पत कोल आया और पूछा कि तुम लोग कहां जाओंगे तो पीडिता के मौसेरे भाई ने बस के इन्तजार में होना बताया तब वह व्यक्ति कहने लगा कि यहां खड़े मत रहो यहां बस नहीं रूकेगी मेरे साथ चलो, मैं स्कूटी से बस स्टैण्ड छोड़ देता हूं वहीं से बस मिलेगी और अज्ञात व्यक्ति इन दोनों को स्कूटी में बैठाकर रेल्वे अंडरब्रिज के नजदीक बने छोटे से मंदिर के पास अपने सफेद रंग की स्कूटी खड़ा कर रपटा से पैदल रेल्वे किनारे झाडी की तरफ ले जाने लगा तब पीडिता के मौसेरे भाई ने बोला कि इधर कहां ले जा रहे हो तब आरोपी सतीष उर्फ रिश्वत कोल उर्फ बउरा कहने लगा तुम लोग जो कुछ रखे हो चुपचाप निकाल कर दे दो नहीं तो तुम दोनों को यहीं जान से निपटा दूंगा।
आरोपी ने पीडिता व उसके मौसेरे भाई के साथ मारपीट करते हुए पीडिता के मौसेरे भाई (पीडिता की पहचान उजागर न हो इस कारण से नाम नहीं दिया जा रहा है) के जेब में रखे एक हजार रूपया छीन लिया और उसकी जेब में पीडिता के नाम का सेन्ट्रल बैंक का एटीएम था तो आरोपी कहने लगा कि यह लड़की जब तक नहीं जायेगी जब तक तू इस एटीएम से बीस हजार रूपये निकाल कर नहीं देगा, यदि कहीं जानकारी दिया तो तुझे तेरी बहन के साथ जान से निपटा दूंगा। सतीष गुण्डा को अनूपपुर में कौन नहीं जानता तब पीडिता का भाई पैसा लेने के लिये शहर तरफ पैदल आया तो पीडिता को रेल्वे किनारे ले जाकर आरोपी सतीष गुण्डा ने तीन बार अलग अलग समय पर बलात्कार किया।
पीडिता के मौसेरे भाई द्वारा 100 डायल कन्ट्रोल को सूचना देने के उपरान्त पीडिता को रेल्वे लाईन के किनारे जंगल के समान झुरमुट से पुलिस द्वारा बरामद किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पीडिता द्वारा बताए गए सतीष गुण्डा एवं उसकी हुलिया के आधार पर फोटो दिखाकर आरोपी सतीष उर्फ बउरा उर्फ रिश्पत कोल पिता सेमलू कोल उम्र 29 वर्ष निवासी करौंधियाटोला पिपरिया को अभिरक्षा में लिया गया तथा आरोपी सतीष कोल से पूछ-ताछ के दौरान उसके द्वारा बताए गए स्थान से लूटी गयी रकम एक हजार रूपया तथा घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की एक्टिवा जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। पीडिता के बयान एवं कथनों के आधार पर आरोपी सतीष उर्फ बउरा उर्फ रिश्पत कोल के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी द्वारा की गई। जिसमें उन्होंने मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों का परीक्षण एवं 32 दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराया।जिस पर न्यायालय ने दिनांक 01 दिसम्बर 2022 को उपरोक्त निर्णय पारित किया।
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी ने बताया कि पीडिता अपने मौसेरे भाई के साथ 10/06/2019 को अनूपपुर में इतिहास विषय की पूरक परीक्षा देने आयी थी, वह दिन के दो बजे से पांच बजे परीक्षा देने के बाद अनूपपुर बस स्टैण्ड में अपने मौसेरे भाई के साथ गांव जाने के लिये डायरेक्ट बस न होने के कारण अग्रवाल भोजनालय में भोजन किये। फिर वापस जाने के लिय बस के इंतजार में दोनों अमरकंटक तिराहा अनूपपुर में पहुंच गये, रात्रि करीब साढे़ दस बजे पीडिता अपने मौसेरे भाई के साथ बस का इन्तजार कर रही थी, उसी समय एक सफेद स्कूटी सवार नाटा कद, गंठा बदन, काले रंग का 25 से 30 वर्ष का व्यक्ति सतीष उर्फ बउरा उर्फ रिश्पत कोल आया और पूछा कि तुम लोग कहां जाओंगे तो पीडिता के मौसेरे भाई ने बस के इन्तजार में होना बताया तब वह व्यक्ति कहने लगा कि यहां खड़े मत रहो यहां बस नहीं रूकेगी मेरे साथ चलो, मैं स्कूटी से बस स्टैण्ड छोड़ देता हूं वहीं से बस मिलेगी और अज्ञात व्यक्ति इन दोनों को स्कूटी में बैठाकर रेल्वे अंडरब्रिज के नजदीक बने छोटे से मंदिर के पास अपने सफेद रंग की स्कूटी खड़ा कर रपटा से पैदल रेल्वे किनारे झाडी की तरफ ले जाने लगा तब पीडिता के मौसेरे भाई ने बोला कि इधर कहां ले जा रहे हो तब आरोपी सतीष उर्फ रिश्वत कोल उर्फ बउरा कहने लगा तुम लोग जो कुछ रखे हो चुपचाप निकाल कर दे दो नहीं तो तुम दोनों को यहीं जान से निपटा दूंगा।
आरोपी ने पीडिता व उसके मौसेरे भाई के साथ मारपीट करते हुए पीडिता के मौसेरे भाई (पीडिता की पहचान उजागर न हो इस कारण से नाम नहीं दिया जा रहा है) के जेब में रखे एक हजार रूपया छीन लिया और उसकी जेब में पीडिता के नाम का सेन्ट्रल बैंक का एटीएम था तो आरोपी कहने लगा कि यह लड़की जब तक नहीं जायेगी जब तक तू इस एटीएम से बीस हजार रूपये निकाल कर नहीं देगा, यदि कहीं जानकारी दिया तो तुझे तेरी बहन के साथ जान से निपटा दूंगा। सतीष गुण्डा को अनूपपुर में कौन नहीं जानता तब पीडिता का भाई पैसा लेने के लिये शहर तरफ पैदल आया तो पीडिता को रेल्वे किनारे ले जाकर आरोपी सतीष गुण्डा ने तीन बार अलग अलग समय पर बलात्कार किया।
पीडिता के मौसेरे भाई द्वारा 100 डायल कन्ट्रोल को सूचना देने के उपरान्त पीडिता को रेल्वे लाईन के किनारे जंगल के समान झुरमुट से पुलिस द्वारा बरामद किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पीडिता द्वारा बताए गए सतीष गुण्डा एवं उसकी हुलिया के आधार पर फोटो दिखाकर आरोपी सतीष उर्फ बउरा उर्फ रिश्पत कोल पिता सेमलू कोल उम्र 29 वर्ष निवासी करौंधियाटोला पिपरिया को अभिरक्षा में लिया गया तथा आरोपी सतीष कोल से पूछ-ताछ के दौरान उसके द्वारा बताए गए स्थान से लूटी गयी रकम एक हजार रूपया तथा घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की एक्टिवा जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। पीडिता के बयान एवं कथनों के आधार पर आरोपी सतीष उर्फ बउरा उर्फ रिश्पत कोल के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी द्वारा की गई। जिसमें उन्होंने मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों का परीक्षण एवं 32 दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराया।जिस पर न्यायालय ने दिनांक 01 दिसम्बर 2022 को उपरोक्त निर्णय पारित किया।
0 Comments