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न्यायालय ने बलात्‍संग के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 02 हजार रुपए के जुर्माने से किया दंडित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्‍द्र कुमार शर्मा के न्यायालय कोतमा ने थाना बिजुरी के अपराध क्रमांक 381/17 धारा 376,342,323 भादवि के आरोपी निर्मल बंसल पिता रामकृपाल उर्फ निवासी बिजुरी को दिनांक 02/12/2022 को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास सहित 1000 रू. जुर्माने एवं धारा 342 व 323 में क्रमश: 06-06 मास का कठोर कारावास व 500-500 रू. का दण्‍डादेश निर्णय पारित किया गया है। 
        जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी अनूपपुर के द्वारा प्रकरण न्‍यायालय में प्रस्‍तुत होने के पूर्व समीक्षा की गई।न्‍यायालय में प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक कोतमा शैलेन्‍द्र सिंह द्वारा की गई।
              न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी ने बताया कि मामला थाना बिजुरी से संबंधित है जिसमें घटना दिनांक 30/11/2017 को शाम 4.30 के लगभग पीडिता अपने घर के पीछे स्थिति शौचालय में निस्‍तार के लिए गयी थी।  तभी शौचालय के पास अभियुक्‍त आ गया और जबरन का पीडिता का हाथ पकडकर उसे शौचालय में ले जाकर पीडिता के साथ जबरन दुष्‍कर्म किया और उसके साथ डण्‍डे से मारपीट की और हल्‍ला गुहार करने पर पीडिता का पति जब घटना स्‍थल पर पहुचा तब आरोपी वहॉ से अपनी मोटरसाईकिल छोडकर भाग गया।पीडिता की रिपोर्ट पर थाना बिजुरी में अभियुक्‍त के विरूद्ध उक्‍त मामला पंजी‍बद्ध किया गया। अभियुक्‍त को गिरफ्तार कर बाद विवेचना अभियोग पत्र पेश न्‍यायालय किया गया।
                      प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष रखते हुए शैलेन्‍द्र सिंह अपर लोक अभियोजक कोतमा द्वारा माननीय नयायालय के समक्ष आवश्‍यक साक्ष्‍य व दस्‍तावेजों को प्रस्‍तुत कर प्रकरण को संदेह से परे साबित किया।माननीय न्‍यायालय द्वारा श्री सिंह के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 02/12/2022 को उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।

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