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हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा करनपठार के अप.क्र. 133/19 धारा 302 भादवि.आरोपी विपिन बैगा पिता स्व.भुगबल बैगा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम करनपठार थाना करनपठार जिला अनूपपुर (म.प्र.) को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।प्रकरण में रामनरेश गिरि जिला अभियोजन अधिकारी अनूपपुर के द्वारा प्रकरण न्‍यायालय में प्रस्‍तुत होने के पूर्व समीक्षा की गई।तथा उनके मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी मुख्‍य रूप से सुश्री शशि धुर्वे एडीपीओ व अंत में हेमंत अग्रवाल अति.लोक अभियोक, एडीपीओ द्वारा अंतिम तर्क प्रस्‍तुत किया गया।  
           घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20/07/2019 को सुबह-सुबह मृतक मिहीलाल मवेशी चराने जंगल तरफ जा रहा था और उसका भाई सुरेश कुमार ढीमर नांगर फांदने खेत जुताई करने बैलों को लेकर मृतक मिहीलाल के पीछे-पीछे जा रहा था,जैसे ही मिहीलाल पुराना थाना भवन के पीछे मैदान के पास पहुचा,उसी समय करीब 7 बजे अभियुक्त विपिन बैगा,दारन सिंह गोंड़ की खेत की तरफ से हाथ में टांगी लेकर आया और मृतक मिहीलाल पर अचानक से टंगिया से प्रहार कर दिया।जिससे वह जमीन में गिर गया उसके बाद आरोपी ने मृतक मिहीलाल पर कई वार टांगी से लगातार प्रहार किया और जब उसका भाई बीच बचाव करने आया तो आरोपी नगमला जंगल की तरफ टांगी लेकर भाग गया एवं उसका चप्पल वहीं घटना स्थल पर रह गया।
                 हल्ला गुहार करने पर आस-पास लोग इक्ट्ठे हो गए एवं तत्पष्चात 100 डायल को फोन के द्वारा घटना की जानकारी दी गई।मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन करते हुए संपूर्ण कार्यवाही की जाकर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु रखा गया।प्रकरण हत्या से संबंधित होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति का था जिसे  जिला समिति द्वारा चिंहित किया गया था।प्रकरण में रामनरेश गिरि,जिला लोक अभियोजन अधिकारीसुश्री शशि धुर्वे अपर लोक  अभियोजक, हेमंत अग्रवाल अपर लोक अभियोजक,एडीपीओ उक्‍त सभी अधिकारियों के समन्‍वय में डी.एम.,एस.पी. महोदय के मार्गदर्शन से प्रकरण के आरोपी को न्‍यायालय द्वारा दोषित ठहराकर उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया है।

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