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जिला पंचायत सीईओ ने पेसा एक्ट के संबंध मे जन अभियान परिषद के पेसा वालेंटियर को दिया प्रशिक्षण

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने जिले के तीन विकासखंड अंतर्गत शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर,शासकीय महाविद्यालय जैतहरी,शासकीय महाराजा मार्तण्ड महाविद्यालय कोतमा में पेसा नियम के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल होकर उपस्थित जन अभियान परिषद के पेशा वालेंटियर एवं सीएमसीएलडीपी के छात्र छात्राओं को नियम के बारे में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।जिला पंचायत सीईओ श्री ओहरिया ने ग्राम सभाओं के गठन, निर्णय एवं प्रक्रिया और उसके विशेष अधिकारों व पेसा एक्ट की कार्यवाही पंचायत स्तर पर कैसे करना है इसके संबंध मे विस्तार से जानकारी दी। 
            इस दौरान जन अभियान परिषद के पेसा वालेंटियर ने अनेकों प्रश्न पूछकर पेसा नियम से जुड़ी अपनी विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया एवं पेसा नियम को और बेहतर ढंग से समझा।जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि पेसा नियम जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीणों को जल,जमीन, जंगल,सामाजिक समरसता और उनकी संस्कृति के रक्षण के लिए विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए बनाया गया है।इन ग्रामीण जनों तक ये नियम पहुंच सके इसके लिए इस नियम से संबंधित जो भी डाउट हों उन्हें बेझिझक होकर पूछें और पेसा नियम को अच्छे से समझें।तभी हम आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामीण जनों को इस नियम के बारे में जागरूक कर इसका प्रभावी क्रियान्वयन कर पाएंगे।इस कार्यशाला में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया, जन अभियान परिषद जिला समन्वयक उमेश पाण्डेय, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय जैतहरी डॉ.आर.एस.वाटे एवं जन अभियान परिषद के मेंटर्स, प्रस्फुटन समिति के सदस्य व नवांकुर संस्थाओ के सदस्य एवं पेसा एक्ट वालेंटियर सहित बीएसडब्ल्यू,एमएसडब्ल्यू के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

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