Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

जिला पंचायत सीईओ अनूपपुर ने कार्यशाला में दी अधिकारियों को पेसा एक्ट के प्रावधान की जानकारी

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) पेसा एक्ट सभी नागरिकों के हित में है। किसी भी गैर जनजाति समाज के नागरिक के खिलाफ नही है। पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्र में गांव में लागू होगा। यह एक्ट शहर में लागू नही होगा। 
                       उक्त आशय की जानकारी कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित समय-सीमा बैठक के पश्‍चात् जिला अधिकारियों को देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने दी।उन्होंने अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिए।
                   पेसा एक्ट के नियमों के अनुसार अब पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड जवान को गांव की जमीन का नक्‍शा, खसरा, बी-1 नकल वर्ष में एक बार गांव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा। जिससे जमीन के रिकार्ड में कोई गड़बड़ी न कर सके। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ग्राम सभा को रिकार्ड को सुधारने की अनुशंसा करने का अधिकार होगा। पटवारी को ग्राम सभा की बैठक में जमीन संबंधी विस्तृत जानकारी पढ़कर सुनानी होगी। जिपं. सीईओ ने बताया कि पेसा एक्ट के नियम में प्रावधान हेतु शासन की योजना के किसी भी प्रोजेक्ट में किए जाने वाले सर्वे एवं भू-अर्जन के संबंध में ग्राम सभा की अनुमति आवश्‍यक होगी। रेत, गिट्टी, पत्थर की खदान का ठेका देने, सिंचाई तालाबों का प्रबंधन, जंगल में होने वाली वनोपज महुआ, हर्रा, बहेरा आदि के संग्रहण और बेचने व भाव तय करने का अधिकार तथा ग्राम विकास की कार्ययोजना ग्राम सभा तय करेगी। उन्होंने बताया कि काम के लिए गांव से बाहर जाने वाले श्रमिक को पहले ग्राम सभा में यह बताना होगा कि वह कहां काम करने जा रहा है, उस स्थान का पता लिखाना होगा, जिससे कि उस श्रमिक के हितों का ध्यान ग्राम सभा रख सके। यदि कोई बाहर का व्यक्ति गांव में आता है, तो उसे भी ग्राम सभा को सूचित करना होगा।
            श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक मिले, इसका भी ध्यान ग्राम सभा रखेगी। गांव में शांति एवं विवाद निवारण समिति बनेगी और गांव के छोटे-मोटे झगड़े थाने नही जाएंगे, उन्हें अब ग्राम सभा में ही सुलझाया जाएगा। गांव के किसी व्यक्ति के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को ग्राम सभा को बताना होगा। पेसा एक्ट में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है कि वह आंगनबाड़ी, स्कूल, आश्रम, छात्रावास का निरीक्षण करे और इनके काम ठीक से संचालित कराए। 
           जिपं.सीईओ अभय सिंह ओहरिया ने पॉवर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से पेसा एक्ट के प्रावधानों, नियम और उसके अंतर्गत निहित की गई व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

Post a Comment

0 Comments