Anchadhara

अंचलधारा
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नाबालिक से दोस्ती,जबरदस्ती,अश्लील फोटो वायरल की धमकी,शादी के नाम गर्भपात,आरोपी की जमानत निरस्त

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्‍यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्‍सो)  अनूपपुर जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 43/22 थाना महिला थाना अनूपपुर के अपराध क्र. 14/22 धारा 376, 376(2)(एन), 506, 312 भादवि, 5-एल/6 पॉक्‍सों एक्‍ट एवं 66 आईटी एक्‍ट के आरोपी सुरेन्‍द्र कुमार पिता ननकू विश्‍वकर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रविनगर पौराधार, थाना रामनगर जिला अनूपपुर (म.प्र.) की जमानत याचिका न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त कर दी गई है।आरोपी 01 माह 08 दिन से जेल में बंद है, मामले में जमानत का मौखिक विरोध विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सों रामनरेश गिरि के द्वारा किया गया।  
                न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीडिता की आरोपी के साथ में पढने के कारण दोस्‍ती हो गई थी।वर्ष 2015 के अगस्‍त माह में आरोपी ने उसे अपने घर बुलाकर भूसे रखे हुए कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरजस्‍ती गलत काम किया एवं पीडिता की अश्‍लील फोटो ले लिया था और पीडिता को धमकाकर कहा कि अगर इस बारे में किसी को बताई और मेरे बुलाने पर मुझसे मिलने नही आई तो तेरे फोटो वायरल कर दूंगा। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी लगातार उसके साथ गलत काम करता रहा। जिससे पीडिता गर्भवती हो गई,पीडिता के गर्भवती हो जाने के बाद आरोपी पीडिता से बोला कि मै गोली लाकर देता हूं,गोली खाकर बच्‍चा गिरा देना तब मैं तुमसे शादी करूंगा।दिनांक 24/04/2022 को आरोपी लाकर गोली लाकर दी गई जिसे खाने के बाद गर्भपात हो गया।इसके बाद आरोपी ने पीडिता से शादी करने से मना कर दिया।पीडिता द्वारा बार-बार शादी करने की बात कहने पर आरोपी सुरेन्‍द्र ने उसके अश्‍लील फोटो उसके भाई को भेज दिया।तब भाई एवं उसके माता-पिता के पीडिता से पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी एवं माता-पिता के साथ थाने जाकर आरोपी के विरूद्व मामला दर्ज कराया गया। न्‍यायालय में जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियेाजक द्वारा बताया गया कि आरोपी ने अवयस्‍क पीडिता के साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्‍संग संबंधी अपराध कारित किया है।ऐसी स्थिति में उसे जमानत का लाभ नही मिलना चाहिए।
            विशेष लोक अभियेाजक के कथनों से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया गया

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