(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) एमपी में नागरिक सेवाओं के विस्तार के तहत उप लोक सेवा केंद्रों का पंचायत तक विस्तार करने की दिशा में अनूपपुर जिले में 6 उप लोक सेवा केंद्रों का शुभारंभ 15 अगस्त 2024 को ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वहां के गणमान्य नागरिक की उपस्थिति में अनूपपुर जिले में संपन्न हुआ।इस अवसर पर लोक सेवा केंद्र के प्रबंधक एवं स्टाफ उपस्थित था।
जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन जिला अनूपपुर सोनू सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि अनूपपुर जिला अंतर्गत जैतहरी जनपद एवं अनूपपुर जनपद अंतर्गत जिन 6 उप-लोक सेवा केंद्र की स्थापना का औपचारिक शुभारंभ किया गया है।उसमें प्रमुख रूप से केल्हौरी (जैतहरी),देवरी(जैतहरी),मेड़ियारस (जैतहरी),बदरा (अनूपपुर),बरगवां अमलाई एवं अमगवां (जैतहरी) प्रमुख है।
लोक सेवा प्रबंधक सोनू सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया।इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मदद से सेवाओं को समय-सीमा में प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है।लोक सेवा प्रदान करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदंड आरोपित करने का प्रावधान इस अधिनियम का प्रमुख भाग है।इसलिये प्रत्येक चिन्हित सेवा को प्रदान करने के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई है।
सुशासन की यह देश में अपने स्वरूप की प्रथम ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल है।लोक सेवाओं को प्राप्त करना अब प्रदेश के नागरिकों के लिए याचना नहीं अधिकार है।
उप लोक सेवा केदो में आधार कार्ड केंद्र भी भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने कहा कि अब एक छत के नीचे ही लोक सेवा से संबंधित कार्य एवं कुछ दिनों में आधार पंजीयन से संबंधित सारे कार्य किए जाएंगे।जिससे आमजन को बहुत सी समस्याओं का समाधान प्राप्त होने लग जाएगा।
उन्होंने बताया कि 6 उप-लोक सेवा केंद्र में आरसीएमएस की 25,एम पी आनलाइन की 119,समाधान एक दिन की 32,लोक सेवा गारंटी की 264 सेवाओं का लाभ अब नजदीक की 6 पंचायतों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों से मिल पाएगा।
एमपी में नागरिक सेवाओं के विस्तार और उनके सरलीकरण के लिए ग्राम पंचायतों में उप-लोक सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं।इसके जरिए कई सुविधाएं लोगों को उनके घर पर ही मिल सकेंगी।
साल 2010 में देश में पहली बार मध्यप्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी देकर एक बड़ा कदम उठाया है।बेहतर टीम वर्क, आवश्यक तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर और संवेदनशीलता के साथ काम करने के प्रयास शुरू किए गए।
निश्चित ही साल 2010 से अब तक लोक सेवा गारंटी कानून ने एक लम्बी दूरी तय की है,इस लम्बे सफ़र के दौरान न सिर्फ नागरिकों का भरोसा हासिल किया गया बल्कि सेवा प्रदाय की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन भी किये।अब चिन्हित सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आम जन किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं हैं क्योंकि शासन की तरफ से नागरिकों को सेवा प्राप्त करने की गारंटी दी गई है।सेवाएं प्राप्त करना अब नागरिकों का अधिकार है,इसके साथ ही लोक सेवा प्रदान करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है।
जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन जिला अनूपपुर सोनू सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि अनूपपुर जिला अंतर्गत जैतहरी जनपद एवं अनूपपुर जनपद अंतर्गत जिन 6 उप-लोक सेवा केंद्र की स्थापना का औपचारिक शुभारंभ किया गया है।उसमें प्रमुख रूप से केल्हौरी (जैतहरी),देवरी(जैतहरी),मेड़ियारस (जैतहरी),बदरा (अनूपपुर),बरगवां अमलाई एवं अमगवां (जैतहरी) प्रमुख है।
लोक सेवा प्रबंधक सोनू सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया।इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मदद से सेवाओं को समय-सीमा में प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है।लोक सेवा प्रदान करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदंड आरोपित करने का प्रावधान इस अधिनियम का प्रमुख भाग है।इसलिये प्रत्येक चिन्हित सेवा को प्रदान करने के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई है।
सुशासन की यह देश में अपने स्वरूप की प्रथम ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल है।लोक सेवाओं को प्राप्त करना अब प्रदेश के नागरिकों के लिए याचना नहीं अधिकार है।
उप लोक सेवा केदो में आधार कार्ड केंद्र भी भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने कहा कि अब एक छत के नीचे ही लोक सेवा से संबंधित कार्य एवं कुछ दिनों में आधार पंजीयन से संबंधित सारे कार्य किए जाएंगे।जिससे आमजन को बहुत सी समस्याओं का समाधान प्राप्त होने लग जाएगा।
उन्होंने बताया कि 6 उप-लोक सेवा केंद्र में आरसीएमएस की 25,एम पी आनलाइन की 119,समाधान एक दिन की 32,लोक सेवा गारंटी की 264 सेवाओं का लाभ अब नजदीक की 6 पंचायतों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों से मिल पाएगा।
एमपी में नागरिक सेवाओं के विस्तार और उनके सरलीकरण के लिए ग्राम पंचायतों में उप-लोक सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं।इसके जरिए कई सुविधाएं लोगों को उनके घर पर ही मिल सकेंगी।
साल 2010 में देश में पहली बार मध्यप्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी देकर एक बड़ा कदम उठाया है।बेहतर टीम वर्क, आवश्यक तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर और संवेदनशीलता के साथ काम करने के प्रयास शुरू किए गए।
निश्चित ही साल 2010 से अब तक लोक सेवा गारंटी कानून ने एक लम्बी दूरी तय की है,इस लम्बे सफ़र के दौरान न सिर्फ नागरिकों का भरोसा हासिल किया गया बल्कि सेवा प्रदाय की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन भी किये।अब चिन्हित सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आम जन किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं हैं क्योंकि शासन की तरफ से नागरिकों को सेवा प्राप्त करने की गारंटी दी गई है।सेवाएं प्राप्त करना अब नागरिकों का अधिकार है,इसके साथ ही लोक सेवा प्रदान करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है।
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